
मुंबई। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिमंडल बैठक में राज्य की नगरपालिकाओं, नगर परिषदों, नगर पंचायतों और औद्योगिक नगरी क्षेत्रों की स्थावर संपत्तियों के किराए के नियमों में एकरूपता लाने के लिए नई अधिसूचना जारी करने की मंजूरी दी गई। इस निर्णय के तहत, 6 नवंबर 2023 को तय किए गए नियमों के आधार पर अब राज्य की सभी शहरी स्थानीय संस्थाओं में संपत्तियों के हस्तांतरण के नियमों को एक समान रूप दिया जाएगा। इसके लिए “महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायतों और औद्योगिक नगरी (स्थावर संपत्तियों का हस्तांतरण) (सुधार) नियम 2025” लागू किया जाएगा।
प्रमुख प्रावधान:
संपत्तियों का वर्गीकरण: आवासीय, शैक्षिक, धार्मिक और सार्वजनिक उपयोग, व्यावसायिक और औद्योगिक उपयोग के तहत संपत्तियों को वर्गीकृत किया जाएगा।
न्यूनतम किराया दरें: आवासीय, शैक्षिक, धार्मिक व सार्वजनिक उपयोग के लिए किराया मौजूदा बाजार मूल्य (Ready Reckoner) का न्यूनतम 0.5% होगा, जबकि व्यावसायिक और औद्योगिक उपयोग के लिए यह किराया 0.7% से कम नहीं होगा।
आकलन और निर्धारण: संबंधित जिलों के जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय समिति बनाई जाएगी जो संपत्तियों के अधिमूल्य, किराया और सुरक्षा जमा का निर्धारण करेगी।यह निर्णय शहरी स्थानीय संस्थाओं की आय में पारदर्शिता और समानता लाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।