Friday, August 8, 2025
Google search engine
HomeCrimeभाई की हत्या के आरोपी को अदालत ने किया बरी

भाई की हत्या के आरोपी को अदालत ने किया बरी

ठाणे। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में अदालत ने अपने भाई की हत्या के आरोपी एक 32 वर्षीय युवक को बरी करते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष द्वारा आरोपी के खिलाफ प्रस्तुत किये गये सबूत अपर्याप्त और अविश्वसनीय थे। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस. जी. इनामदार ने कहा कि अभियोजन पक्ष कथित आरोपी गुलशन गोली बहनवाल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) के तहत आरोप साबित करने में विफल रहा। कोर्ट का आदेश 10 मई को आया था जिसकी एक प्रति सोमवार को उपलब्ध कराई गई। अभियोजक ने अदालत को सूचित किया कि कथित आरोपी का अपने बड़े भाई रवि के साथ अक्सर छोटे-मोटे मुद्दों पर झगड़ा होता रहता था। गुलशन ने गुस्से में आकर 16 अप्रैल, 2015 को उल्हासनगर स्थित अपने घर में कथित तौर पर गला दबाकर अपने भाई की हत्या कर दी थी। न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य अभियुक्त के अपराध को सिद्ध करने के लिए अपर्याप्त और अविश्वसनीय थे इसलिए उचित संदेह के बाद भी आरोपी का आरोप सिद्ध नहीं किया जा सका।

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments