
ठाणे। लोगों को स्वस्थ व गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री मिले इस उद्देश्य से महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासन (एफडीए) के कोकण मंडल के सहआयुक्त सुरेश देशमुख की टीम ने गुरुवार को उल्हासनगर, बी.शिव रोड पर स्थित मे जे.बी.फरसाण की दुकान का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि फरसाण उत्पादन के लिए पर्यवेक्षण नहीं रखा गया था। फरसाण के लिए उपयोग किए जाने वाले पानी की जांच रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराया गया। फरसाण दुकान संचालक द्वारा फरसाण बनाने वाले कामगारों की मेडिकल रिपोर्ट भी नहीं कराया गया। यही नहीं बेचे जाने वाले पदार्थों पर लाइसेंस नंबर का उल्लेख भी नहीं किया गया। इन कमियों के चलते उक्त फरसाण की दुकान को गुरुवार को अन्न सुरक्षा अधिकारी अ.ज.वीरकायदे ने फरसाण दुकान संचालक राजेश मनोहरलाल माणिक को दुकान बंद करने का निर्देश दिया है। जिनकी एक प्रति स्थानीय पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक को दी गई है। बता दें कि उक्त कार्रवाई खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम २००६ नियम एवं विनियम २०११ का उल्लंघन करने पर की गई है। वहीं कोकण मंडल के सह आयुक्त सुरेश देशमुख ने कहा कि लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ व खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम,२००६ का उल्लंघन करने वालो को किसी भी प्रकार से बख्शा नहीं जायेगा, सभी अन्न सुरक्षा अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया गया हैं कि लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के साथ किसी भी प्रकार का समझौता या दया करने की जरूरत नहीं हैं, सख्ती से मिलावटखोरो पर कार्रवाई करों साथ ही साथ उन्होंने आम आदमी से अपील की हैं कि किसी भी खाद्य प्रतिष्ठान या भोजन की गुणवत्ता के संबंध में यदि कोई संदेह है, तो उसकी विस्तृत शिकायत प्रशासन के टोल फ्री नंबर १८००-२२२-३६५ पर करें। जिससे मिलावटखोरो पर शीघ्र कार्रवाई की जा सके।