Friday, November 22, 2024
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ठाणे एफडीए ने होटल सरोवर रेस्टोरेंट एंड बार को व्यवसाय बंद करने का दिया आदेश

एफडीए कोकण मण्डल के सह आयुक्त सुरेश देशमुख (अन्न विभाग)

जन स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वालो को बख्शा नहीं जायेगा- सह आयुक्त सुरेश देशमुख

ठाणे। लोगों को स्वस्थ व गुणवत्तापूर्व खाद्य पदार्थ मिले इस उद्देश्य से महाराष्ट्र खाद्य व औषध प्रशासन (एफडीए) के कोकण मंडल के सह आयुक्त सुरेश देशमुख व उनकी टीम निरंतर खाद्य विक्रेताओं व उत्पादकों का निरीक्षण कर मिलावटखोरो व खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, २००६ के नियम २०११ का उल्लंघन करने वालो पर कार्रवाई का सिलसिला जारी हैं। मिली जानकारी के अनुसार कोकण मंडल के न्यायिक क्षेत्र ठाणे इस्टर्न एक्सप्रेस हायवे, लुइसवाडी में स्थित होटल सरोवर रेस्टोरेंट एंड बार (मालवण तड़का) का अन्न विभाग की टीम ने दिनांक २१ सितंबर २०२३ को निरीक्षण के दौरान होटल में स्वच्छता संबंधी खामियां पाईं गई। होटल के किचन परिसर में अस्वच्छता। होटल में काम करने वाले कर्मचारियों का मेडिकल नहीं। पेस्ट कंट्रोल भी नहीं कराया गया था, गंदे पानी का जमाव, इसके अलावा कई त्रुटियां निरीक्षण के दौरान पाई गई। जिसके चलते एफडीए ने उक्त होटल को व्यवसाय करने पर रोक लगा दिया है। इसी प्रकार दिनांक १८ सितंबर २०२३ को ठाणे के भिवंडी के गुरुदेव कम्पाउण्ड स्थित मे सुप्रीम मिल्क एंड फूड प्रोडक्ट्स का निरीक्षण अन्न सुरक्षा अधिकारी ने किया तो पाया की खाद्य निर्माता ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, २००६ के नियम का पालन न कर खाद्य पदार्थो को बनाया जा रहा था। जो लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता हैं। जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ठाणे अन्न विभाग ने उक्त खाद्य निर्माता को व्यवसाय बंद करने का निर्देश दिया। बता दें कि खाद्य एवं औषधि प्रशासन मंत्री धर्मराव बाबा अत्राम की अध्यक्षता में अन्न व औषध प्रशासन (एफडीए) के अधिकारियों के बीच बैठक हुई थी जिसमें एफडीए मंत्री श्री अत्राम ने होटलों का निरीक्षण व मिलावटखोरों पर सख्त कार्रवाई का निर्देश एफडीए अधिकारियों को दिया था। इसी के तहत यह कार्रवाई की गई है। उक्त कार्रवाई एफडीए आयुक्त अभिमन्यु काले व कोकण विभाग के सह आयुक्त सुरेश एस.देशमुख के मार्गदर्शन ठाणे अन्न विभाग के सहायक आयुक्तों व अन्न सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने की।
वहीं कोकण मंडल के अन्न विभाग के सह आयुक्त सुरेश देशमुख ने कहा कि जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए हमारी टीम निरंतर मिलावटखोरों पर कार्रवाई कर रही हैं। जन स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ व खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम, २००६ का उल्लंघन करने वालो को किसी भी प्रकार से बख्शा नहीं जायेगा, कोकण मण्डल के सहायक अयुक्तों व अन्न सुरक्षा अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया गया हैं कि लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के साथ किसी भी प्रकार का समझौता या दया दिखाने की जरूरत नहीं हैं, सख्ती से मिलावटखोरो पर कार्रवाई करों साथ ही साथ उन्होंने आम आदमी से अपील की हैं कि किसी भी खाद्य प्रतिष्ठान या भोजन की गुणवत्ता के संबंध में यदि कोई संदेह है, तो उसकी विस्तृत शिकायत प्रशासन के टोल फ्री नंबर १८००-२२२-३६५ पर करें। जिससे मिलावटखोरो पर शीघ्र कार्रवाई की जा सके।

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