Thursday, November 21, 2024
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एसआरए ने दिया झोपड़ीधारकों को भाड़ा न देने वाले विकासकों के खिलाफ कार्रवाई का संकेत

भाड़ा वितरण में पारदर्शिता और तकनीकी सुधारों की पहल

मुंबई। झोपड़पट्टी पुनर्वास प्राधिकरण (एसआरए) के माध्यम से मुंबई में झुग्गीवासियों को पक्के मकान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पुनर्वास योजना लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत, जब झुग्गीवासी अपनी झोंपड़ियों को खाली करते हैं और उनका विध्वंस होता है, तो डेवलपर पर उन्हें किराया देने की जिम्मेदारी होती है। हालांकि, यह देखा गया है कि प्रारंभिक समय में तो डेवलपर किराया का भुगतान करता है, लेकिन समय के साथ वह इस जिम्मेदारी को निभाना बंद कर देता है। इस समस्या को दूर करने के लिए, एसआरए ने किराया वसूली के लिए एक व्यापक अभियान शुरू किया है। भाड़ा वसूली को सुचारु रूप से संचालित करने के लिए एसआरए ने विभागवार 25 नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की है, जिनकी नियुक्ति का आदेश 25 जुलाई, 2023 को जारी किया गया था। इन नोडल अधिकारियों को विभिन्न क्षेत्रों में संचालन की जिम्मेदारी दी गई है, और उनका फोन नंबर, ई-मेल आईडी आदि सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि वे किराया वसूली के इस अभियान को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ा सकें। एसआरए ने 1 अगस्त, 2023 को एक नया परिपत्र जारी किया है, जिसमें यह अनिवार्य किया गया है कि जब भी डेवलपर कोई नई योजना स्वीकार करता है, तो उसे प्राधिकरण के साथ दो साल का अग्रिम किराया चेक (डीडी) और तीसरे वर्ष का पोस्ट डेटेड चेक (पीडीसी) जमा करना होगा। इस पहल के परिणामस्वरूप, डेवलपर्स ने जुलाई 2024 के अंत तक झुग्गीवासियों के साथ-साथ प्राधिकरण को 700 करोड़ रुपये से अधिक का बकाया और अग्रिम किराया जमा किया है। इस राशि का वितरण प्राधिकरण के माध्यम से झुग्गीवासियों को किया जा रहा है, जिससे किराये से संबंधित शिकायतों में कमी आई है।
किराया न देने वाले डेवलपर्स के खिलाफ कार्रवाई
साथ ही, एसआरए ने उन डेवलपर्स के खिलाफ भी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की है जो किराये का भुगतान नहीं कर रहे हैं। प्राधिकरण ने ऐसे डेवलपर्स को हटाने के लिए धारा 13(2) के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा, जो डेवलपर्स किराये का भुगतान करने में असमर्थ हैं, उन्हें भविष्य में कोई नई योजना नहीं सौंपी जाएगी।
ऑनलाइन शिकायत प्रणाली की शुरुआत
झुग्गीवासियों की किराये संबंधी शिकायतों को और अधिक सुगम बनाने के लिए, एसआरए ने ऑनलाइन शिकायत स्वीकृति प्रणाली शुरू की है। अब झुग्गीवासी अपनी किराये से संबंधित शिकायतें एसआरए की वेबसाइट sra.gov.in](http://sra.gov.in पर दर्ज करा सकते हैं। साथ ही, योजना के तहत बकाया किराये की समीक्षा के लिए प्राधिकरण ने सरकार की सूची में प्रमाणित लेखा परीक्षकों को अधिकृत किया है, जो इन शिकायतों की जांच और समाधान में मदद कर रहे हैं।

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