
रांची :(Ranchi) झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस नवनीत कुमार की अदालत ने बुधवार को सिमडेगा विधायक भूषण बारा को एक और मामले में राहत दी है। सिमडेगा महिला थाना में वर्ष 2019 में विधायक भूषण बारा के खिलाफ दर्ज केस को लेकर सिमडेगा की अदालत में चल रही कार्यवाही (ट्रायल) पर रोक लगा दी है। मामले में कोर्ट ने राज्य सरकार और मामले के सूचक को शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है।
दरअसल, महिला ने वर्ष 2019 में सिमडेगा महिला थाना में भूषण बारा के खिलाफ कांड संख्या 19 /2019 भी दर्ज कराई थी। मामले में पहले पुलिस ने भूषण बारा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी, बाद में उस चार्जशीट को वापस लेते हुए पूरक चार्जशीट दायर करते हुए कहा था कि घटना के समय भूषण बारा वहां नहीं थे, उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 506 के तहत मामला बनता है। सिमडेगा की अदालत ने इस मामले में भूषण के डिस्चार्ज पिटिशन को खारिज कर दिया था, जिसे उन्होंने हाई कोर्ट में चुनौती दी है।
पूर्व में भी हाई कोर्ट के जस्टिस नवनीत कुमार की कोर्ट ने भूषण सहित चार के खिलाफ सिमडेगा कोर्ट में इसी से संबंधित एक दर्ज केस की ट्रायल रोक जारी रखी है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा, अखौरी अविनाश कुमार, ऋषभ कुमार ने पैरवी की।