Wednesday, November 19, 2025
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राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी तेज, झांसी में 13 दिसंबर को होगा आयोजन

न्यायिक अधिकारियों की समीक्षा बैठक सम्पन्न

झांसी, उत्तर प्रदेश। माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 13 दिसंबर 2025 को जनपद झांसी में किया जाना है। इसी क्रम में अपर जिला जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए), झांसी की अध्यक्षता में न्यायिक अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें लोक अदालत की तैयारियों पर विस्तृत विचार–विमर्श किया गया। बैठक में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ईश्वर शरण कनौजिया, सिविल जज (सी.डी.) मुन्नालाल, सप्तम अपर सिविल जज (सी.डी.) अनिल कुमार, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (रेलवे) अरुण क्रांति यशोदास, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट संख्या–01 सुमित परासर, सिविल जज (जू.डि.) हर्षिता सिंह, सिविल जज (जू.डि.)/एफटीसी (सीएडब्ल्यू) अंकिता बौद्ध, सिविल जज (जू.डि.)/एफटीसी (14 एफसी) खुशबू धनकर, सिविल जज (सी.डी.) गरौठा राम गोपाल यादव, न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट संख्या–02 अमन राय, सिविल जज (जू.डि.) गरौठा निदा जैदी, सिविल जज (जू.डि.) मोठ शुभम चौधरी, सिविल जज (जू.डि.) मऊरानीपुर अरुणा सिंह तथा ग्राम्य न्यायालय टहरौली के न्यायिक अधिकारी श्रेयांश निगम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए।
वादों के निस्तारण पर विस्तृत चर्चा
बैठक में राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए चिन्हित किए गए वादों पर विस्तृत चर्चा की गई। डीएलएसए सचिव ने सभी न्यायिक अधिकारियों से आग्रह किया कि 13 दिसंबर 2025 को होने वाली लोक अदालत में अधिकाधिक प्रकरणों का निस्तारण सुनिश्चित करें ताकि इसे रिकॉर्ड सफलता मिल सके।
व्यापक प्रचार–प्रसार के निर्देश
लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए मल्टीकलर पोस्टर तैयार किए गए हैं जिन्हें न्यायालय परिसरों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन तथा थानों में लगाया जा रहा है। साथ ही निर्देश दिया गया कि विभागवार सभी लाभार्थियों तक लोक अदालत की जानकारी पहुंचाई जाए। अपर जिला जज/सचिव ने आम नागरिकों से अपील की कि जिनके वाद किसी भी विभाग में लंबित हैं, वे इस अवसर का लाभ उठाएँ और 13 दिसंबर को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने मामले निपटाएँ। बैठक के अंत में डीएलएसए सचिव ने सभी न्यायिक अधिकारियों के सहयोग और प्रयासों के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आपसी समन्वय से यह लोक अदालत निश्चित रूप से सफल होगी।

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