
नई दिल्ली। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने 2008 में मुंबई में हुए आतंकी हमलों के आरोपी और साजिशकर्ता तहव्वुर राणा की आवाज और लिखावट के नमूने लेने की एनआईए को अनुमति दे दी है। यह आदेश स्पेशल एनआईए जज चंदर जीत सिंह ने एनआईए की याचिका पर दिया। तहव्वुर राणा फिलहाल एनआईए की हिरासत में है। कोर्ट ने 28 अप्रैल को उसकी हिरासत 12 दिनों के लिए बढ़ा दी थी। इससे पहले, 24 अप्रैल को राणा की अपने परिवार से बात करने की अनुमति की मांग को कोर्ट ने खारिज कर दिया था। 10 अप्रैल को तहव्वुर राणा को एनआईए की हिरासत में भेजा गया था, जब एनआईए ने उसे दिल्ली के पालम वायु सेना अड्डे पर गिरफ्तार किया था।
राणा, जो पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक है, को अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रत्यर्पण के खिलाफ दायर याचिका खारिज किए जाने के बाद भारत लाया गया। तहव्वुर राणा 26/11 के आतंकी हमलों के प्रमुख साजिशकर्ताओं में से एक, अमेरिकी नागरिक डेविड कोलमेन हेडली उर्फ दाऊद गिलानी का करीबी सहयोगी था। दोनों ने एक ही सैनिक स्कूल में पढ़ाई की थी और राणा ने मुंबई में हेडली की मदद के लिए एक एजेंसी खोली थी।