Wednesday, February 5, 2025
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महाराष्ट्र में निर्माण श्रमिकों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण सुविधा शुरू

सुविधा केंद्रों पर होगा बायोमेट्रिक और दस्तावेज़ सत्यापन

मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के निर्माण श्रमिकों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया को और सुगम बना दिया है। अब श्रमिक राज्य के किसी भी स्थान से ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। हालांकि, उनके मूल दस्तावेजों का सत्यापन, फोटो अपलोड और बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण जिला या तालुका सुविधा केंद्रों पर जाकर ही करवाना होगा। यह जानकारी राज्य के श्रम मंत्री आकाश फुंडकर ने दी।
366 तालुका सुविधा केंद्रों की स्थापना
सरकार ने राज्य में कुल 366 तालुका सुविधा केंद्र स्थापित किए हैं, जहां यह सेवा 5 फरवरी 2025 से उपलब्ध कराई गई है। पहले यह कार्य जिला भवन निर्माण श्रमिक सुविधा केंद्रों के माध्यम से किया जाता था, लेकिन अब इसे अधिक सुलभ बनाने के लिए तालुका स्तर तक विस्तारित कर दिया गया है।
एकीकृत ऑनलाइन प्रणाली से होगा श्रमिकों का पंजीकरण
निर्माण श्रमिकों के पंजीकरण, नवीनीकरण और लाभ वितरण के लिए एकीकृत कल्याणकारी मंडल संगणकीय प्रणाली (IWBMS) नामक एक ऑनलाइन प्रणाली लागू की गई है। 8 नवंबर 2024 से यह सुविधा केंद्र कार्यान्वित किए गए हैं, और अब तक 5,12,581 आवेदन ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत निपटाए जा चुके हैं। हालांकि, कुछ स्थानों पर अत्यधिक भीड़ और लंबे इंतजार की समस्या देखी गई थी।
श्रमिकों की सुविधा के लिए सरकार ने कई सुधार किए हैं:
त्वरित लाभ आवेदन प्रक्रिया: जिला सुविधा केंद्र में देर से अपॉइंटमेंट मिलने की स्थिति में श्रमिकों को निकटतम तालुका स्तर के केंद्र पर पहले की तारीख दी जाएगी।
अतिरिक्त सुविधा केंद्र: जिला मुख्यालयों में अतिरिक्त तालुका भवन निर्माण श्रमिक सुविधा केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
कर्मचारियों की तैनाती: प्रत्येक जिला सुविधा केंद्र में पांच में से तीन कर्मचारी एंट्री ऑपरेटर होंगे, जबकि दो कर्मचारी श्रमिकों के विवरण अपडेट करने का कार्य करेंगे।
लंबित आवेदनों का शीघ्र निपटारा: सरकार का लक्ष्य 31 मार्च 2025 से पहले सभी लंबित आवेदनों का निपटारा करना है।
समन्वय इकाई की स्थापना: सभी प्रक्रियाओं की निगरानी और सुचारू क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए विशेष समन्वय इकाई गठित की गई है।
श्रम मंत्री आकाश फुंडकर ने आश्वासन दिया कि इन सुधारों से प्रक्रिया अधिक प्रभावी, पारदर्शी और त्वरित होगी, जिससे महाराष्ट्र के निर्माण श्रमिकों को सुगमता से सरकारी लाभ प्राप्त हो सकेगा।

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