
मुंबई। मुंबई और इसके आसपास के इलाकों में पटाखे जलाने का समय और कम कर दिया गया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अब केवल रात 8 बजे से 10 बजे के बीच ही पटाखे जलाने की अनुमति दी है। इससे पहले शाम सात बजे से रात 10 बजे तक पटाखे जलाने की इजाजत थी। मुंबई की एयर क्वालिटी ख़राब हो रही है जिसके मद्देनज़र यह फ़ैसला लिया गया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक कमिटी बनाने का आदेश दिया है। जिसमें आईआईटी के लोग भी शामिल होंगे। यह टीम एयर पॉल्यूशन पर नजर रखेगी और आने वाले दिनों में एक रिपोर्ट बनाकर कोर्ट को देगी। मुंबई हाई कोर्ट ने वायु प्रदूषण रोकने के लिए निर्देश जारी किए हैं। जिसमें कहा गया है कि राजधानी मुंबई में निर्माण कार्य बंद नहीं होंगे, लेकिन कुछ निर्देश लागू होंगे। निर्माण कार्य के दौरान कंट्रक्शन मैटेरियल के वाहनों को ढंकना अनिवार्य होगा। महाराष्ट्र के 10 शहरों की प्रदूषण की रिपोर्ट महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पेश करनी होगी। इस संबंध में काम करने के लिए एक समिति के गठन करने कहा गया है। समिति में तीन सदस्य होंगे। यह समिति साप्ताहिक रिपोर्ट तैयार करेगी जो कि बृहन्मुंबई महानगर पालिका की रोज की रिपोर्ट पर आधारित होगी। फिर रिपोर्ट को हाई कोर्ट के समक्ष पेश करना होगा।