New Delhi : यदि आप अंडमान-निकाबोर द्वीप के पोर्ट ब्लेयर या लद्दाख के लेह की यात्रा कर रहे हैं और आपने कोविड-19 (Covid-19) रोधी टीका नहीं लगवाया है, तो यह सुनिश्चित जरूर कर लें कि आपके पास आरटी-पीसीआर जांच की रिपोर्ट हो।
अधिकतर राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों (Most states and union territories) ने कोविड-19 संबंधी प्रतिबंधों में ढील दे दी है, लेकिन कुछ प्रदेश ऐसे भी हैं, जो अब भी चाहते हैं कि जिन लोगों ने टीकाकरण नहीं कराया है, वे यात्रा शुरू करने से पहले 48 से 96 घंटों के भीतर अनिवार्य रूप से आरटी-पीसीआर जांच करा लें या हवाई अड्डों पर पहुंचने पर उनकी जांच की जाए।
दक्षिण अंडमान के उपायुक्त सुनील अंचिपाका ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा कि केंद्रशासित प्रदेश टीकाकरण नहीं कराने वाले यात्रियों के पोर्ट ब्लेयर हवाई अड्डा पहुंचने पर अनिवार्य आरटी-पीसीआर के संबंध में स्वास्थ्य विभाग के निर्देशों का पालन करता है।
अंडमान -निकोबार के अलावा लद्दाख भी ऐेसा केंद्रशासित प्रदेश है जहां टीकाकरण नहीं कराने वाले यात्रियों के लिए लेह हवाई अड्डे पर आरटी-पीसीआर जांच कराना अनिवार्य है। लेह में स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक डॉ. मोटुप दोरजे ने कहा, ‘‘हम चुनिंदा आधार पर कुछ पर्यटकों की आरटी-पीसीआर जांच कर रहे हैं।’’
वैज्ञानिकों का कहना है कि यह जांच प्रक्रिया निरर्थक है और इसका कोई वैज्ञानिक औचित्य नहीं है। उनका तर्क है कि जब वैज्ञानिक रूप से यह पुष्टि हो जाती है कि टीकाकरण करा चुका व्यक्ति भी संक्रमण फैला सकता है, तो टीकाकरण नहीं कराने वाले लोगों के लिए हवाई अड्डों पर आरटी-पीसीआर जांच अनिवार्य करने का कोई मतलब नहीं है।
जाने माने महामारीविद् जयप्रकाश मुलियिल ने कहा, ‘‘इसकी कतई आवश्यकता नहीं है। हर किसी को कम से कम एक बार कोरोना वायरस संक्रमण हो चुका है।’’ उन्होंने कहा कि इससे लोगों रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो गई है।
परस्पर विरोधी नियमों के कारण यात्रियों को भी अनावश्यक असुविधा होती है।
इस संबंध में 28 वर्षीय संजय ने कहा, ‘‘मैं अपने परिवार के छह अन्य सदस्यों के साथ पोर्ट ब्लेयर गया था और हमें उनकी आरटी-पीसीआर जांच करानी पड़ी, जिससे मुझ पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ा।’’
उन्होंने कहा कि विमानन कंपनियों की वेबसाइट पर पुराने यात्रा परामर्श के कारण भी भ्रम की स्थिति पैदा होती है।
इंडिगो ने अपनी वेबसाइट पर उन प्रोटोकॉल का उल्लेख किया है जो विभिन्न राज्य सरकारों ने अपने-अपने हवाई अड्डों पर आने वाले यात्रियों के लिए निर्धारित किए हैं।
वेबसाइट पर कहा गया है कि इन नियमों को नौ नवंबर को अद्यतन किया गया लेकिन राज्य के कई स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि ये नियम बहुत पहले ही वापस लिए जा चुके हैं।