
नई दिल्ली:(New Delhi) सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी की मद्रास हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली उस याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया है, जिसमें ईडी द्वारा सेंथिल बालाजी की गिरफ्तारी को वैध करार दिया गया है। जस्टिस एएस बोपन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 26 जुलाई को करने का आदेश दिया।
मद्रास हाई कोर्ट ने 14 जुलाई को ईडी को कैश फॉर जॉब घोटाले के संबंध में पूछताछ के लिए बालाजी को हिरासत में लेने की अनुमति दी थी। बालाजी के खिलाफ तमिलनाडु राज्य परिवहन विभाग में बस कंडक्टरों के साथ-साथ ड्राइवरों और जूनियर इंजीनियरों की नियुक्ति में कथित अनियमितताओं से जुड़ा मामला है। 2011 से 2015 के बीच बालाजी के परिवहन मंत्री रहते ये सभी नियुक्तियां की गई थीं।