Friday, June 20, 2025
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New Delhi: सिख विरोधी दंगा मामले में टाइटलर के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर 7 जुलाई को सुनवाई

New Delhi

नई दिल्ली:(New Delhi) दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 84 के सिख विरोधी दंगों के मामले में कांग्रेस के पूर्व नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर सुनवाई टाल दी है। एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट विधि गुप्ता आनंद ने चार्जशीट पर संज्ञान लेने के मामले पर कल यानी 7 जुलाई को सुनवाई करने का आदेश दिया।

राऊज एवेन्यू कोर्ट में कड़कड़डूमा कोर्ट से आज भी रिकॉर्ड नहीं आ सके। उसके बाद कोर्ट ने कड़कड़डूमा कोर्ट के रिकॉर्ड रूम के इंचार्ज को नोटिस जारी कर इस मामले से संबंधित सभी रिकॉर्ड कल यानी 7 जुलाई को कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि रोहिणी स्थित फोरेंसिक लैब से रिपोर्ट जल्द देने के लिए रिमाइंडर भेजा गया है।

कोर्ट ने 30 जून को कहा था कि कोर्ट के पास पूरक चार्जशीट ही आई है और पूरी चार्जशीट अभी भी कोर्ट के पास नहीं पहुंच सकी है। कोर्ट ने कहा था कि चार्जशीट पर संज्ञान लेने से पहले से इस मामले से जुड़े रिकार्ड कोर्ट के पास होने चाहिए। इसके लिए कड़कड़डूमा कोर्ट से फोरेंसिक लैब समेत इस मामले से जुड़े सभी दस्तावेज कोर्ट में मंगाए जाएंगे।

कोर्ट ने 2 जून को इस मामले की सुनवाई एमपी एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर कर दी थी। इसके पहले कोर्ट ने आर्म्स डीलर अभिषेक वर्मा के बयान दर्ज करने में देरी पर सीबीआई को फटकार लगाई थी। कोर्ट ने कहा था कि इस मामले के 35 साल बीत गए और कई बार जांच में तेजी लाने के आदेश दिए गए। गवाह भी आगे आए लेकिन सीबीआई केवल धारा 161 के तहत बयान दर्ज कर संतुष्ट हो गई।

कोर्ट ने सीबीआई से पूछा था कि उन बयानों पर गवाहों के दस्तखत तक नहीं हुए हैं। कोर्ट ने कहा था कि अगर सीबीआई चाहती है तो वो अभिषेक वर्मा का बयान धारा 164 के तहत दर्ज कर सकती है। धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट बयान दर्ज करता है। अभिषेक वर्मा ने 2017 में दिल्ली पुलिस को शिकायत दी थी और अपनी सुरक्षा बढ़ाने की मांग की थी। अभिषेक वर्मा को ई-मेल के जरिये जान से मारने की धमकी दी गई थी।

अभिषेक वर्मा 1 नवंबर, 1984 में दिल्ली के पुलबंगश में तीन सिखों की हत्या के मामले में गवाह हैं। 1 नवंबर, 1984 को जिन सिखों की हत्या हुई थी, उनमें बादल सिंह, ठाकुर सिंह और गुरचरण सिंह हैं। तीनों की हत्या पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद की गई थी। इस केस को नानावटी कमीशन ने दोबारा खोलने का आदेश दिया था।

सीबीआई ने इस मामले में टाइटलर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 109 और 302 के तहत अभियोग लगाया है। सीबीआई के मुताबिक टाइटलर ने भीड़ को उकसाया था, जिसके बाद भीड़ ने पुलबंगश के गुरुद्वारे में आग लगा दी थी।

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