
लालू, राबड़ी और तेजस्वी यादव राऊज एवेन्यू कोर्ट में हुए पेश
नई दिल्ली:(New Delhi) दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने रेलवे टेंडर घोटाला मामले में आरोपितों के खिलाफ आरोप तय करने के मामले पर सुनवाई टाल दी है। स्पेशल जज गीतांजलि गोयल ने मामले की अगली सुनवाई 31 जुलाई को करने का आदेश दिया।
आज सुनवाई के दौरान कोर्ट में इस मामले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पेश हुए। इसी मामले में आज सरला गुप्ता, प्रदीप कुमार गोयल औऱ राकेश सक्सेना को भी पेश होना था, लेकिन वे पेश नहीं हुए। तीनों ने आज कोर्ट में पेशी से छूट की मांग की, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया। आज लालू यादव की ओर से आरोप तय करने पर वकील मनिंदर सिंह ने दलीलें पेश कीं।
वकील मनिंदर सिंह ने पांच जुलाई को भी आरोप तय करने के मामले पर अपनी आंशिक दलीलें पेश की थीं। इससे पहले 28 जनवरी 2019 को कोर्ट ने ईडी की ओर से दर्ज केस में लालू, राबड़ी और तेजस्वी को नियमित जमानत दी थी। कोर्ट ने एक-एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी थी। 19 जनवरी 2019 को कोर्ट ने सीबीआई की ओर से दर्ज केस में लालू यादव को एक लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दी थी।
कोर्ट ने 17 सितंबर 2018 को ईडी की ओर से दायर चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। इस मामले में लालू, राबड़ी, तेजस्वी, मेसर्स लारा प्रोजेक्ट एलएलपी, सरला गुप्ता, प्रेमचंद गुप्ता, गौरव गुप्ता, नाथ मल ककरानिया, राहुल यादव, विजय त्रिपाठी, देवकी नंदन तुलस्यान, मेसर्स सुजाता होटल, विनय कोचर, विजय कोचर, राजीव कुमार रेलान और मेसर्स अभिषेक फाइनेंस प्रा.लि. को आरोपित बनाया है।
लालू पर आरोप है कि उन्होंने रेलमंत्री रहते हुए रेलवे के दो होटलों को आईआरसीटीसी को ट्रांसफर किया और होटलों की देखभाल के लिए टेंडर जारी किये थे। रांची और पुरी के दो होटलों का आवंटन कोचर बंधु की कंपनी सुजाता होटल को ट्रांसफर कर दिया था।