
नैनीताल:(Nainital) उत्तराखंड हाई कोर्ट ने हेमवतीनंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से डीएवी कॉलेज देहरादून की संबद्धता समाप्त करने के आदेश पर रोक लगा दी है।
कॉलेज की सम्बद्धता समाप्त किए जाने को लेकर डीएवी कालेज मैनेजमेंट की याचिका पर सुनवाई करते हुए वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खण्डपीठ ने सम्बद्धता समाप्त करने के आदेश पर रोक लगाते हुए केंद्रीय विश्वविद्यालय से तीन सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है।
खण्डपीठ ने केवल डीएवी कॉलेज की संवद्धता समाप्त करने के आदेश पर ही रोक लगा रखी है, अन्य कॉलेजों पर नही। क्योंकि आज डीएवी कॉलेज के द्वारा ही याचिका दायर की गयी है।
मामले के अनुसार डीएवी कॉलेज प्रबंधन ने उच्च न्यायलय ने याचिका दायर कर कहा है कि हेमवतीनन्दन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय श्रीनगर की एक्जयुक्यूटिव बोर्ड ने डीएवी कॉलेज सहित 9 अन्य कालेजों की सम्बद्धता समाप्त कर दी, जिसमें देहरादून के कई बड़े कालेज भी शामिल हैं। आदेश में यह भी कहा गया है कि कालेजों की संवद्धता समाप्त करते हुए उनकी विश्वविद्यालय की बेबसाइट से नाम हटाने के आदेश भी दे दिए हैं। इसकी वजह से हजारों बच्चों के भविष्य पर खतरा उतपन्न हो गया है। याचिका में यह भी कहा गया कि विश्वविद्यालय ने बिना किसी कालेज का पक्ष सुने न ही नियमावली का अवलोकन किए उनकी संवद्धता समाप्त कर दी, इसलिए इस आदेश पर रोक लगाई जाये।