
मुंबई। गणेशोत्सव के दौरान गणेश मूर्तियों के आगमन, गौरी गणपति और अन्य विसर्जन यात्राओं को ध्यान में रखते हुए मुंबई-गोवा राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 66 पर भारी वाहनों की आवाजाही पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया गया है। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 155 के तहत यह आदेश 23 अगस्त की मध्यरात्रि से लागू होकर 28 अगस्त की रात 11 बजे तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान 16 टन या उससे अधिक वजन क्षमता वाले वाहन, जैसे ट्रक, मल्टी-एक्सल, ट्रेलर और लॉरी आदि प्रतिबंधित रहेंगे। इसके अतिरिक्त, विशेष दिनों पर भी प्रतिबंध रहेगा। 31 अगस्त और 2 सितंबर को सुबह 8 बजे से रात 11 बजे तक (5 और 7 दिवसीय गणपति तथा गौरी गणपति विसर्जन हेतु) तथा अनंत चतुर्दशी के अवसर पर 6 सितंबर की सुबह 8 बजे से 7 सितंबर की रात 8 बजे तक (11 दिवसीय गणपति विसर्जन हेतु)। हालांकि, प्रतिबंधित अवधि के अतिरिक्त समय में कुछ ढील दी गई है। 28 अगस्त की रात 11 बजे से 31 अगस्त की सुबह 8 बजे तक, 31 अगस्त की रात 11 बजे से 2 सितंबर की सुबह 8 बजे तक और 6 सितंबर की रात 11 बजे से 7 सितंबर की सुबह 8 बजे तक भारी वाहन चल सकेंगे। सभी वाहनों की नियमित आवाजाही 7 सितंबर की रात 8 बजे के बाद बहाल हो जाएगी। यह प्रतिबंध दूध, पेट्रोल-डीजल, रसोई गैस, दवाइयाँ, लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन, खाद्यान्न, सब्जियाँ और जल्दी खराब होने वाली आवश्यक वस्तुओं के परिवहन पर लागू नहीं होगा। साथ ही, सड़क चौड़ीकरण, मरम्मत कार्य और मुंबई-गोवा राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण कार्य से जुड़े माल परिवहन को भी छूट दी गई है। राज्य सरकार ने निर्देश दिया है कि परिवहन विभाग और राजमार्ग पुलिस आवश्यकतानुसार ट्रांसपोर्टरों को परमिट जारी करें। वहीं, नवी मुंबई पुलिस आयुक्त और संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षकों को स्थानीय परिस्थिति को देखते हुए यातायात प्रतिबंधों में शिथिलता देने का अधिकार दिया गया है। साथ ही, जेएनपीटी और जयगढ़ पोर्ट से आयात-निर्यात माल परिवहन की निर्बाध व्यवस्था बनाए रखने पर भी बल दिया गया है।