Tuesday, April 7, 2026
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अश्लील वीडियो वायरल मामले में महाराष्ट्र साइबर की कार्रवाई, आईटी एक्ट के तहत एफ़आईआर दर्ज

मुंबई। महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक सामग्री फैलाने के मामले में कड़ा कदम उठाते हुए कई ऑनलाइन लिंक्स के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इन लिंक्स पर आरोप है कि वे आरोपी अशोक खरात और कई पीड़ितों से जुड़े अश्लील वीडियो प्रसारित कर रहे थे। साइबर अधिकारियों के अनुसार, चार सोशल मीडिया लिंक्स के खिलाफ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 के तहत एफ़आईआर दर्ज की गई है। जांच में सामने आया है कि अशोक खरात से जुड़े लगभग 15 से 17 आपत्तिजनक वीडियो फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और विभिन्न पोर्नोग्राफिक वेबसाइट्स पर वायरल हो चुके हैं। अधिकारियों ने यह भी खुलासा किया कि इन वीडियो तक पहुंच देने के लिए लोगों से प्रति क्लिप 20 से 50 रुपए तक की वसूली की जा रही थी। भुगतान करने के बाद ही वीडियो साझा किए जाते थे, जिससे यह मामला साइबर अपराध के साथ-साथ अवैध कमाई का भी रूप ले चुका है। महाराष्ट्र साइबर पुलिस के अधिकारियों ने चिंता जताई है कि इन वीडियो के प्रसार से कई पीड़ितों की पहचान उजागर हो गई है, जो उनकी निजता और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। महाराष्ट्र साइबर प्रमुख यशस्वी यादव ने पुष्टि की है कि इस मामले में एफ़आईआर दर्ज कर ली गई है और विस्तृत जांच जारी है। उन्होंने कहा कि जांच के आगे बढ़ने के साथ आने वाले दिनों में आरोपियों की गिरफ्तारी की संभावना है।

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