
जोधपुर :(Jodhpur ) शहर के प्रतापनगर सदर थाना क्षेत्र में एक महिला ने अपने पति के खिलाफ मुस्लिम विवाह अधिकार के तहत केस दर्ज करवाया है। महिला को उसके पति ने नोटिस के जरिए तीन बार तलाक शब्द लिख कर तलाक दे दिया। पीडि़ता ने थाने में इस बाबत केस दर्ज करवा दिया। प्रतापनगर सदर पुलिस की तरफ से पड़ताल की जा रही है। जांच एएसआई गोविंद सिंह की तरफ से की जा रही है।
पहले से ससुराल वालों के खिलाफ महिला ने महिला थाने में मारपीट और दहेज को लेकर मामला दर्ज करवा रखा है। थाने में दी रिपोर्ट में महिला ने बताया कि उसका निकाह 18 जनवरी 2020 को मसूरिया निवासी मोइन खान पुत्र अब्दुल सत्तार खान से हुआ था। निकाह के समय उसके माता-पिता ने अपनी हैसियत से ज्यादा दहेज देकर विदा किया था। 2 महीने तक उसके पति और ससुराल वालों ने ठीक रखा। लेकिन दो महीने बाद ही पति, देवर, सास और ससुर दहेज में दिए समान को लेकर ताने मारने लगे।
इस महिला का आरोप है कि गर्भवती हालत में भी उसके साथ मारपीट की गई और यातनाएं दी गई। 3 सितंबर 2021 को उसे मारपीट कर ससुराल से निकाल दिया गया। इसके बाद से वह अपने पीहर में रह रही है। खुद के साथ हुई मारपीट को लेकर महिला ने 7 नवंबर 2021 को महिला थाना पश्चिम में मामला भी दर्ज करवाया था।
एफआईआर में महिला ने आरोप लगाया कि उसके पति ने वकील के जरिए 7 जून 2023 को एक नोटिस भिजवाया जिसमें तीन बार तलाक लिखा गया है। ट्रिपल तलाक को गैरकानूनी घोषित करने के बावजूद उसके पति ने उसे तीन तलाक देने का आपराधिक कृत्य किया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।