महाराष्ट्र की मुंबई पुलिस ने निलंबित भाजपा विधायक टी राजा सिंह (T Raja Singh) के खिलाफ 29 जनवरी को मुंबई में एक जनसभा के दौरान उनके नफरत भरे भाषण के लिए प्राथमिकी दर्ज की। आईपीसी की धारा 153ए 1(ए) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।
वहीं दादर थाने में जारी प्राथमिकी में कहा गया है कि सकल हिंदू समाज ने एक मार्च करने की अनुमति मांगी थी जिसके लिए पुलिस ने सहमति दे दी थी और एक रैली आयोजित की गई थी जिसमें निलंबित विधायक टी राजा सिंह (T Raja Singh) ने भाषण दिया था, बाद में यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हालांकि रैली में भाग लेने वाले अन्य भाजपा नेताओं ने इस अवसर पर कुछ नहीं बोला, लेकिन राजा सिंह ने लगभग 30 मिनट तक भीड़ को संबोधित किया।
भाषण के दौरान टी राजा सिंह (T Raja Singh) कथित तौर पर ‘लव-जिहाद’ के षड्यंत्र के सिद्धांत के बारे में बात की और कहा, “यह समय है जब हिंदू समुदाय एक साथ हो और एक समुदाय द्वारा वर्चस्व के खिलाफ खड़ा हो। हमारी बहन-बेटियां एक समुदाय की इन व्यवस्थित योजनाओं का शिकार हो रही हैं। मैं प्रत्येक हिंदू से आग्रह करता हूं कि अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों द्वारा संचालित दुकानों से किसी भी सामान की खरीद का बहिष्कार करें।
गौरतलब है कि भाजपा के निलंबित विधायक टी राजा सिंह को पिछले साल अगस्त में सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। हैदराबाद पुलिस ने उन्हें पीडी एक्ट के तहत दर्ज किया और बाद में उन्हें पार्टी द्वारा निलंबित कर दिया गया।
वह वर्तमान में मामले में तेलंगाना उच्च न्यायालय द्वारा सशर्त जमानत पर बाहर है। भड़काऊ सांप्रदायिक भाषण देने का इतिहास रखने वाले सिंह को पिछले साल पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ टिप्पणी के लिए गिरफ्तार किया गया था।