नए साल से मकोका के तहत होगी कार्रवाई: मंत्री नरहरि जिरवाल

मुंबई। राज्य में गुटखा पर प्रतिबंध के बावजूद स्कूल–कॉलेज परिसरों समेत कई इलाकों में धड़ल्ले से बिक्री जारी रहने पर सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। गुटखा कारोबार पर प्रभावी रोक लगाने के लिए अब महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) लागू करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए कानून में आवश्यक बदलाव किए जाएंगे। बुधवार को फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन तथा विशेष सहायता मंत्री नरहरि जिरवाल ने जानकारी दी कि नए साल से गुटखा उत्पादकों और बड़े विक्रेताओं पर मकोका की कार्रवाई शुरू की जाएगी। इससे पहले गुटखा उत्पादकों और विक्रेताओं पर मकोका लगाने का प्रस्ताव कानून एवं न्याय विभाग को भेजा गया था, लेकिन मौजूदा कानून में “नुकसान” और “चोट” दोनों तत्वों की शर्त पूरी न होने के कारण यह लागू नहीं हो पा रहा था। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में स्पष्ट किया था कि गुटखा कारोबार पर सख्त कार्रवाई के लिए कानून में संशोधन किया जाएगा, ताकि इस अवैध धंधे में शामिल लोगों पर मकोका लगाया जा सके। इसी के तहत नागपुर में शीतकालीन सत्र समाप्त होते ही फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन विभाग ने संशोधन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मंत्री नरहरि जिरवाल ने बताया कि गुटखा उत्पादकों तक सीधे पहुंचने के लिए एक विशेष नीति तैयार की जाएगी और गुटखा निषेध अधिनियम को और अधिक कठोर बनाने के लिए संशोधन प्रस्ताव लाया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मकोका लागू करने से जुड़े संशोधित प्रस्ताव को शीघ्र कानून एवं न्याय विभाग को भेजा जाए।




