
मुंबई। मुंबई की एक अदालत ने पूर्व मेयर किशोरी पेडनेकर को कोविड-19 पीड़ितों के लिए बॉडी बैग की खरीद में भ्रष्टाचार के मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया है। गिरफ्तारी के डर से शिवसेना (यूबीटी) नेता ने इस महीने की शुरुआत में अदालत के सामने अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एसबी जोशी ने पेडनेकर को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने पेडनेकर और बृहन्मुंबई नगर निगम के दो अफसरों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी) और धारा 120 (आपराधिक साजिश) के तहत मामला दर्ज किया था। यह कोविड-19 केंद्रों में हुए घोटाले से जुड़ा मामला है, जिसमें धन की हेराफेरी, कोविड महामारी के दौरान बीएमसी द्वारा मृतक कोरोनोवायरस रोगियों के लिए बॉडी बैग, मास्क और अन्य वस्तुओं की खरीद में वित्तीय अनियमितताएं शामिल हैं। पिछले महीने भाजपा नेता किरीट सोमैया द्वारा ईओडब्ल्यू में दर्ज कराई गई शिकायत के बाद मामला सामने आया है। पेडनेकर नवंबर 2019 से मार्च 2022 तक मेयर पद पर रहे। उन्होंने दावा किया है कि उन्हें झूठे केस में फंसाया गया है।