Tuesday, October 14, 2025
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HomeCrimeबिना लाइसेंस दवाओं की बिक्री पर एफडीए की कार्रवाई

बिना लाइसेंस दवाओं की बिक्री पर एफडीए की कार्रवाई


2.77 लाख रुपए की जब्त की गई एलोपैथिक दवाएं,
मेसर्स इंडियन ग्लोबल स्टोर’ को दवा सप्लाई करने वालों की होगी जांच:वी.आर.रवि

मुंबई। महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने बुधवार को मुंबई के कांदिवली (पश्चिम) स्थित चारकोप इलाके में ‘मेसर्स इंडियन ग्लोबल स्टोर’ नामक डीलर पर छापा मारकर बिना लाइसेंस के चल रहे एलोपैथिक दवाओं के कारोबार का भंडाफोड़ किया। कार्रवाई के दौरान 8 अलग-अलग प्रकार की एलोपैथिक दवाएं, जिनकी कुल कीमत 2,77,228.41 रुपये थी, जब्त की गईं। फर्म की मालकिन दर्शना मेहता से जब दवाएं बेचने का लाइसेंस दिखाने को कहा गया, तो उन्होंने स्वीकार किया कि उनके पास ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 और उसके नियमों के तहत आवश्यक अनुमति नहीं है और वे बिना लाइसेंस के दवाओं की बिक्री कर रही थीं। एफडीए ने मौके पर उपलब्ध स्टॉक से सैंपल लिए और शेष दवाएं जब्त कर लीं, साथ ही बिक्री से जुड़े बिल भी कब्जे में ले लिए। यह कार्रवाई ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 की धारा 18(सी) के उल्लंघन के तहत की गई। मुंबई मंडल के औषधि निरीक्षक आरती कांबली और अजय माहुले ने इस छापेमारी को अंजाम दिया। सहायक आयुक्त (आईबी) वी.आर.रवि ने कहा कि अब यह जांच भी की जाएगी कि इंडियन ग्लोबल स्टोर को दवाइयाँ किन सप्लायर्स ने उपलब्ध कराईं, क्योंकि बिना लाइसेंस वाली दुकान को दवा सप्लाई करना भी कानून का उल्लंघन है। छापेमारी एफडीए आयुक्त राजेश नार्वेकर, सह आयुक्त (सतर्कता) डॉ. राहुल खाड़े और मुंबई मंडल के सह आयुक्त (औषध) विजय जाधव के निर्देश पर की गई थी। इस दौरान सहायक आयुक्त (आईबी) वी.आर.रवि और मुंबई मंडल के तेजतर्रार सहायक आयुक्त दीपक एस.सिद्ध भी निगरानी टीम में शामिल थे। अब देखना होगा कि औषधि निरीक्षक इस पूरे मामले की जांच कितनी पारदर्शिता से करते हैं और बिना लाइसेंस दवाओं की सप्लाई चेन तक पहुंच पाते हैं या नहीं।

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