मुंबई। लोगों को स्वस्थ व गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री मिले इस उद्देश्य से महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासन (एफडीए) के मुंबई मण्डल के अन्न विभाग के अधिकारियों ने मुंबई के कोलाबा इलाके में स्थित बड़े मियां रेस्टोरेंट के नाम से चल रहे तीन रेस्टोरेंट का निरीक्षण बुधवार को किया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि उक्त रेस्टोरेंट बिना लाइसेंस के चलाया जा रहा था। इसके साथ ही साथ खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम, २००६ के तहत बड़े मियां रेस्टोरेंट को नहीं चलाया जा रहा था। बड़े मियां के नाम से चल रहे तीनों रेस्टोरेंट से कच्चे और तैयार भोजन के कुल १० खाद्य नमूने विश्लेषण के लिए गए। एफडीए अधिकारी ने बताया कि तीनों रेस्टोरेंट बिना लाइसेंस के चल रहा था एवं निरीक्षण में कई त्रुटियाँ पाई गई। जिसके चलते रेस्टोरेंट को खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम के तहत खाद्य लाइसेंस प्राप्त होने तक व्यवसाय बंद करने का निर्देश दिया गया है। उक्त कार्रवाई मुंबई मण्डल के सहआयुक्त श्री आढाव के मार्गदर्शन में सहायक आयुक्त (खाद्य) जोन १ महेश चौधरी व अन्न सुरक्षा अधिकारी श्री.कावळे व श्री.घुमरे के द्वारा की गई।