HomeArchitectureBreakingएफडीए ने बिना पर्चे के कफ सिरप बेचने पर 47 मेडिकल स्टोर्स...

एफडीए ने बिना पर्चे के कफ सिरप बेचने पर 47 मेडिकल स्टोर्स को बिक्री बंद का दिया आदेश, 50 को कारण बताओ नोटिस जारी

मुंबई। महाराष्ट्र में खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने बिना डॉक्टर के वैध पर्चे के कफ सिरप और अन्य नियंत्रित दवाइयों की बिक्री पर सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। यह कदम हाल ही में मध्यप्रदेश में कफ सिरप से हुई गंभीर घटनाओं के बाद उठाया गया है। राज्यभर में चलाए जा रहे इस विशेष अभियान के तहत शुक्रवार को 47 मेडिकल विक्रेताओं को तत्काल प्रभाव से दवाइयाँ बेचने से रोका गया, जबकि 50 विक्रेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। एफडीए के अधिकारियों के अनुसार, गुरुवार को भी 88 विक्रेताओं के खिलाफ बिक्री रोकने की कार्रवाई की गई थी और 107 विक्रेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे। अधिकारियों ने बताया कि हाल ही में कोल्ड्रिफ कफ सिरप अस्थायी प्रतिबंध लगाया गया है। इसके साथ ही बिना डॉक्टर के वैध पर्चे के किसी भी प्रकार की कफ सिरप, सिडेटिव या वर्गीकृत औषधियों की बिक्री को अवैध घोषित किया गया है। फडीए के सूत्रों के अनुसार, राज्यभर में मेडिकल स्टोर्स का निरीक्षण अभियान लगातार जारी है, विशेषकर उन जिलों में जहाँ बिना पर्चे के दवाओं की बिक्री की शिकायतें मिली हैं।
एफडीए अधिकारियों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि किसी भी मेडिकल स्टोर द्वारा नियमों का उल्लंघन किया गया तो उसका लाइसेंस रद्द किया जाएगा और आपराधिक कार्रवाई की जाएगी। एफडीए का कहना है कि यह अभियान अगले कुछ दिनों तक जारी रहेगा ताकि राज्य में औषधि बिक्री व्यवस्था को पूरी तरह से सुरक्षित और नियंत्रित बनाया जा सके।

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments