
ठाणे। महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक विशेष अदालत ने चार वर्षीय बच्ची का यौन उत्पीड़न करने के दोषी एक बुजुर्ग को तीन साल कैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश डी.एस.देशमुख ने यौन अपराध से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम के तहत दर्ज मामले पर सुनवाई की और मंगलवार को आदेश पारित किया। अदालत ने 64 वर्षीय दोषी मोहम्मद उमर शेख पर एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। वह मुंब्रा इलाके में रेहड़ी लगाता है। विशेष लोक अभियोजक संध्या म्हात्रे और विवेक कडू ने अदालत से कहा कि पीड़ित और आरोपी एक ही इमारत में रहते थे। उन्होंने अदालत को बताया कि 14 नवंबर 2019 को व्यक्ति बच्ची को चॉकलेट का लालच देकर अपने घर ले गया जहां उसने बच्ची को अनुचित तरीके से छुआ और उसका यौन उत्पीड़न किया। बच्ची किसी तरह व्यक्ति के चंगुल से बचकर अपने घर भाग गई और घटना की जानकारी अपनी मां को दी। इसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई और फिर व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। अभियोजन की मदद करने वाले कांस्टेबल विद्यासागर कोली ने कहा कि मामले में पांच गवाहों का परीक्षण किया गया। अदालत ने आदेश पारित करते हुए कहा कि अभियोजन ने आरोपी के खिलाफ आरोप साबित कर दिए हैं।