
मुंबई। मुंबई की विशेष अदालत ने कहा कि राणा दंपति को सुनवाई के दौरान उपस्थित रहना होगा। पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के मातोश्री आवास के बाहर हनुमान चालीसा का जाप करने के मामले में 19 जनवरी को सुनवाई होगी। साथ ही कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा, राणा दंपति के लिए यह आखिरी मौका है। विशेष अदालत के न्यायाधीश राहुल रोकड़े ने स्पष्ट किया कि यदि जोड़ा अनुपस्थित रहता है तो उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया जाएगा और सुनवाई 19 जनवरी को तय की गई है। 19 दिसंबर को मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का जाप मामले में विशेष अदालत ने निर्दलीय सांसद और उनके पति व विधायक रवि राणा की याचिका खारिज कर दी।
इसलिए राणा दंपति के खिलाफ चार्ज फिक्सिंग का मुकदमा चलेगा और इसके लिए कोर्ट ने दंपति को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था। राणा दंपति की ओर से अनुरोध किया गया कि दोनों प्रतिनिधि सार्वजनिक विकास कार्यों से संबंधित बैठकों के कारण सुनवाई में शामिल नहीं हो सकेंगे। इसलिए उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) के जरिए सुनवाई में शामिल होने की इजाजत दी जाए। हालांकि अदालत की ओर से यह साफ किया गया कि दोनों के खिलाफ आरोप तय करने की प्रक्रिया शुरू होगी और उस वक्त दोनों को कोर्ट में मौजूद रहना होगा। साथ ही अगली सुनवाई के दौरान अगर दोनों आरोपी कोर्ट में पेश नहीं हुए तो कोर्ट राणा दंपति को जमानती वारंट जारी करेगी।