
मुंबई। मुंबई की एक विशेष अदालत ने भगोड़े डॉन दाऊद इब्राहिम गिरोह के सदस्य सलीम कुरैशी को जमानत देने से सोमवार को इनकार कर दिया। कुरैशी को गिरोह की आतंकवादी गतिविधियों में मदद करने के आरोप में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने गिरफ्तार किया था। विशेष एनआईए न्यायाधीश बी डी शल्के ने दाऊद गिरोह के प्रमुख सदस्य भगोड़े गैंगस्टर छोटा शकील के करीबी सहयोगी सलीम कुरैशी उर्फ सलीम ‘फ्रूट’ की जमानत याचिका खारिज कर दी। एनआईए ने कुरैशी को पिछले साल अगस्त में अंडरवर्ल्ड डॉन की आतंकवादी गतिविधियों में मदद करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। संघीय जांच एजेंसी ने आरोप लगाया है कि कुरैशी ने ‘डी-कंपनी की आतंकवादी गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए धन’’ जुटाने के संबंध में संपत्ति लेनदेन और विवाद निपटान के लिए शकील के नाम पर भारी मात्रा में धन जुटाने में सक्रिय भूमिका निभाई। एजेंसी ने तीन फरवरी, 2022 को तस्करी, नार्को-आतंकवाद, धनशोधन, जाली मुद्रा के प्रसार, आतंकियों के लिए धन जुटाने और लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद तथा दाऊद इब्राहिम एवं उसके सहयोगियों सहित अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी संगठनों के साथ काम करने जैसी ‘‘आतंकवादी और आपराधिक गतिविधियों’’ के संबंध में मामला दर्ज किया था।