
देवेश प्रताप सिंह राठौर
झांसी, उत्तर प्रदेश। अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत अक्टूबर 2025 के लिए आवंटित गेहूं और चावल का निःशुल्क वितरण 10 अक्टूबर से 25 अक्टूबर 2025 तक किया जाएगा। यह जानकारी जिला पूर्ति अधिकारी ने देते हुए बताया कि सभी उचित दर विक्रेता प्रातः 8 बजे से 12 बजे तक और दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित करेंगे। अन्त्योदय कार्डधारकों को प्रति कार्ड 14 किलोग्राम गेहूं और 21 किलोग्राम चावल (कुल 35 किग्रा) निःशुल्क प्राप्त होगा। वहीं, पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रति यूनिट 2 किलोग्राम गेहूं और 3 किलोग्राम चावल निःशुल्क मिलेगा।खाद्यान्न वितरण में पोर्टेबिलिटी ट्रांजेक्शन सुविधा भी उपलब्ध रहेगी, जिससे उपभोक्ता अपने स्टॉक की सीमा तक किसी भी उचित दर दुकान से खाद्यान्न प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही, विक्रेता ई-पॉस मशीन से निकलने वाली वितरण पर्ची, जिस पर मूल्य शून्य अंकित होगा, उपभोक्ताओं को देंगे। दुकान के अंदर और बाहर निःशुल्क वितरण की सूचना ए4 साइज पेपर पर कम से कम तीन स्थानों पर चस्पा की जाएगी। वितरण की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर 2025 निर्धारित है। इस दिन यदि कोई उपभोक्ता आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त नहीं कर पाता है, तो उसे मोबाइल ओटीपी वेरिफिकेशन के माध्यम से खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। कार्डधारक वितरण के समय ही अपने ई-केवाईसी की प्रक्रिया भी पूरी करा सकेंगे।