
मुंबई। मुंबई में पिछले महीने अपनी प्रेमिका और एयर इंडिया की पायलट सृष्टि तुली की आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार हुए दिल्ली के आदित्य पंडित को शुक्रवार को एक सत्र न्यायालय ने जमानत दे दी। 25 वर्षीय तुली ने 25 नवंबर को अंधेरी स्थित अपने आवास पर आत्महत्या कर ली थी। तुली के पिता की शिकायत में कहा गया था कि पंडित, जो शाकाहारी था, ने उसे मांसाहारी भोजन के सेवन और अन्य मुद्दों पर परेशान किया था। प्रारंभिक जांच में यह संकेत मिला था कि पंडित के कथित उत्पीड़न के कारण तुली मानसिक रूप से परेशान थी। पंडित के वकील अनिकेत निकम ने सत्र न्यायालय में तर्क दिया कि शिकायत में लगाए गए सभी आरोपों के बावजूद आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला नहीं हो सकता। उन्होंने कहा, “तुली और पंडित एक रिश्ते में थे, और कुछ झगड़ों के आधार पर यह मानना कि पंडित का कोई आपराधिक इरादा था, गलत होगा।” निकम ने यह भी कहा कि आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप साबित करने के लिए यह जरूरी है कि यह दिखाया जाए कि मृतक के पास आत्महत्या के अलावा कोई और विकल्प नहीं था, और यह स्थिति इस मामले में नहीं थी। पंडित के वकील ने यह भी दावा किया कि तुली एक शिक्षित महिला थी और अगर वह रिश्ते से खुश नहीं थी, तो वह उससे बाहर निकल सकती थी या परेशान होने पर पुलिस से शिकायत कर सकती थी। उन्होंने यह तर्क भी दिया कि न तो कोई सुसाइड नोट था और न ही पहले कभी कोई शिकायत दर्ज कराई गई थी। पुलिस के मुताबिक, तुली अपनी मौत से एक दिन पहले दिल्ली लौटी थी, और उसने फोन करके पंडित को बताया था कि वह आत्महत्या करने जा रही है। पंडित ने जमानत याचिका में बताया कि जब तुली ने उनके फोन का जवाब नहीं दिया, तो वह मुंबई लौटे और उसके घर गए। दरवाजा नहीं खोलने पर, उन्होंने एक चाबी बनाने वाले को बुलाया, दरवाजा खोला और पाया कि तुली बेसुध पड़ी थी। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सत्र न्यायालय ने पंडित की जमानत याचिका स्वीकार करते हुए उन्हें राहत दी।