मुंबई। बंबई उच्च न्यायालय ने एल्गार परिषद माओवादी संबंध मामले में गिरफ्तार कार्यकर्ता महेश राउत को गुरुवार को जमानत दे दी। न्यायमूर्ति ए.एस.गडकरी और न्यायमूर्ति शर्मिला देशमुख की पीठ ने मामले के गुण-दोष के आधार पर जमानत का अनुरोध करने वाली राउत की याचिका स्वीकार कर ली। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने अदालत से इस आदेश पर दो सप्ताह के लिए रोक लगाने का अनुरोध किया ताकि वह उच्चतम न्यायालय में अपील दायर कर सके। इसके बाद पीठ ने अपने आदेश के क्रियान्वयन पर एक सप्ताह के लिए रोक लगा दी। राउत को जून 2018 में गिरफ्तार किया गया था और फिलहाल वह न्यायिक हिरासत में हैं।