Wednesday, February 5, 2025
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बंदरगाहों पर मछली पकड़ने के लिए जाते समय नाविकों के लिए आधार कार्ड होना अनिवार्य

मुंबई। राज्य की सुरक्षा के दृष्टिकोण से समुद्री सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे सुदृढ़ करने के लिए मत्स्यव्यवसाय विभाग ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्य के सभी बंदरगाहों पर मछली पकड़ने के लिए जाने वाले प्रत्येक नाविक के लिए क्यूआर कोड वाले आधार कार्ड को साथ रखना आवश्यक होगा, ऐसा निर्देश मत्स्यव्यवसाय विभाग के आयुक्त किशोर तावडे ने दिया है। मत्स्यव्यवसाय और बंदर विकास मंत्री नितेश राणे ने हाल ही में ससून डॉक का दौरा किया। वहां उन्होंने देखा कि कई नाविकों के पास आधार कार्ड नहीं था। इसी कारण मंत्री राणे ने निर्देश दिए कि मछली पकड़ने के लिए जाने वाले नाविकों के पास आधार कार्ड होना चाहिए। इसी संदर्भ में यह निर्णय लिया गया है।
नियमों का पालन आवश्यक
समुद्री क्षेत्र में मछली पकड़ने के लिए जाने वाले हर नाविक को क्यूआर कोड वाला आधार कार्ड रखना ज़रूरी है। साथ ही, भारतीय सागर शिपिंग अधिनियम 1958 की धारा 435(एच) और महाराष्ट्र समुद्री मछली पकड़ने के नियमन अधिनियम 1981 (संशोधित 2021) के अनुसार, देश के मछली पकड़ने वाले जहाज़ का पंजीकरण नंबर जहाज़ पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होना ज़रूरी है। यह नंबर जहाज़ की पीछे (ऊपरी) भाग पर और केबिन की छत पर लिखा जाएगा।
लाइसेंस नवीनीकरण की शर्त
इन नियमों का पालन करने के बाद ही मछली पकड़ने के लाइसेंसों का नवीनीकरण और मछली पकड़ने के टोकन जारी किए जाएंगे। जिन जहाज़ के मालिक इन नियमों का पालन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ महाराष्ट्र समुद्री मछली पकड़ने के नियमन अधिनियम 1981 (संशोधित 2021) के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी, जिसके तहत उनके मछली पकड़ने के लाइसेंस रद्द किए जा सकते हैं, ऐसी जानकारी आयुक्त किशोर तावडे ने दी।

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