
मुंबई। 15 जनवरी को होने वाले नगर निगम चुनावों को देखते हुए महाराष्ट्र राज्य सरकार ने 29 नगर निगम क्षेत्रों में चार दिन का ड्राई पीरियड घोषित किया है। यह ड्राई पीरियड 13 जनवरी से 16 जनवरी तक लागू रहेगा, जिसके दौरान शराब की बिक्री, खरीद और सेवन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। अधिकारियों के अनुसार, यह फैसला कानून-व्यवस्था बनाए रखने, शांतिपूर्ण चुनावी माहौल सुनिश्चित करने और निष्पक्ष मतदान कराने के उद्देश्य से लिया गया है। प्रशासन ने बताया कि ड्राई पीरियड 13 जनवरी को चुनाव प्रचार समाप्त होने के साथ ही प्रभावी हो जाएगा। इसके साथ ही सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों की सार्वजनिक रैलियां, सभाएं और अन्य चुनावी गतिविधियां भी समाप्त हो जाएंगी। तय नगर निगम सीमाओं के भीतर पूरे चार दिनों तक शराब की दुकानें, बार, परमिट रूम और शराब बेचने वाले सभी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। सरकार ने स्पष्ट किया है कि ड्राई पीरियड के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ संबंधित कानूनों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शराब विक्रेताओं को पहले ही इस संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं। साथ ही पुलिस और स्थानीय प्रशासन सार्वजनिक स्थानों पर निगरानी बढ़ाएगा, ताकि किसी भी तरह की अवैध गतिविधि को रोका जा सके। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “चुनाव के दौरान ड्राई डे लागू करना एक सामान्य निवारक उपाय है, जिससे किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके और मतदान प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न हो।” उन्होंने नागरिकों, मतदाताओं और व्यापारियों से सरकार के इस फैसले का समर्थन करने और नियमों का सख्ती से पालन करने की अपील भी की। गौरतलब है कि 15 जनवरी को पुणे, पिंपरी-चिंचवड़ और मुंबई समेत कई प्रमुख शहरी क्षेत्रों में मतदान होगा, जबकि मतगणना 16 जनवरी को की जाएगी। प्रशासन ने दोहराया है कि चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता और शांति बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है, और इसके लिए किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।



