रायगढ़ में SUV से दो राइफलें और 104 जिंदा कारतूस बरामद, चेंबूर के दो लोग गिरफ्तार

टक्का आदिवासी वाडी के पास जंगल में पुलिस की कार्रवाई, मांस काटने के उपकरण और स्कॉर्पियो समेत 5.32 लाख रुपये से अधिक का सामान जब्त

मुंबई। रायगढ़ जिले में टक्का आदिवासी वाडी के पास जंगल के रास्ते पर गश्त कर रही मुरुड पुलिस ने शनिवार रात एक महिंद्रा स्कॉर्पियो से दो राइफलें, 104 जिंदा कारतूस और जानवरों का मांस काटने के उपकरण बरामद किए। इस मामले में मुंबई के चेंबूर निवासी दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को आशंका है कि आरोपी जंगली जानवरों के शिकार की योजना बना रहे थे। हालांकि, उनके वास्तविक उद्देश्य का पता लगाने के लिए जांच जारी है। पुलिस ने एक आईओएफ निर्मित बोल्ट-एक्शन सिंगल-बैरल .30-06 राइफल, एक ‘रोबस्ट’ डबल-बैरल 12-बोर राइफल, 104 जिंदा कारतूस, मांस काटने के औजार और महिंद्रा स्कॉर्पियो (रजिस्ट्रेशन नंबर MH04HF8769) जब्त की है। जब्त सामान की कुल कीमत लगभग 5,32,810 रुपये आंकी गई है।
संदिग्ध हालत में दिखी स्कॉर्पियो, तलाशी में मिली राइफल
पुलिस के अनुसार, यह कार्रवाई 24 अक्टूबर की रात करीब 8.35 बजे हुई। मुरुड पुलिस की एक टीम निजी वाहन से टक्का आदिवासी वाडी के पास जंगल के रास्ते पर गश्त कर रही थी। इसी दौरान पुलिसकर्मियों ने सामने से आती एक सफेद स्कॉर्पियो को संदिग्ध स्थिति में देखा और जांच के लिए रोक लिया। वाहन की जांच के दौरान बीच वाली सीट पर बैठे एक युवक के हाथ में राइफल दिखाई दी। इसके बाद पुलिस ने पूरी गाड़ी की तलाशी ली, जिसमें दूसरी राइफल, 104 जिंदा कारतूस और जानवरों का मांस काटने के उपकरण मिले।
चेंबूर निवासी दो आरोपी गिरफ्तार
पुलिस ने वाहन चालक क्रेसेंट लुकास डी’मेलो (59) और ग्रैफिल क्रेसेंट डी’मेलो (23) को गिरफ्तार किया है। दोनों मुंबई के चेंबूर के निवासी बताए गए हैं। एक पुलिस अधिकारी के अनुसार, दोनों जंगल के रास्ते से गुजरते समय अपने साथ दो राइफलें, बड़ी संख्या में जिंदा कारतूस और मांस काटने के उपकरण ले जा रहे थे। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि वे इन हथियारों और उपकरणों को किस उद्देश्य से ले जा रहे थे तथा क्या उनका संबंध वन्यजीवों के अवैध शिकार से है।
वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज
मुरुड पुलिस ने वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 9 और 51 के तहत मामला दर्ज किया है। धारा 9 शिकार पर प्रतिबंध से संबंधित है, जबकि धारा 51 अधिनियम के उल्लंघन पर दंड का प्रावधान करती है। पुलिस ने जब्त सामान का पंचनामा दो गवाहों की मौजूदगी में तैयार किया। मामले की आगे की जांच जारी है।
वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में कार्रवाई
यह अभियान रायगढ़ की पुलिस अधीक्षक अंचल दलाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिजीत शिवथारे और पेन के उपविभागीय पुलिस अधिकारी जालंधर नलकुल के मार्गदर्शन में चलाया गया। नलकुल के पास अलीबाग डिवीजन का अतिरिक्त प्रभार भी है। मुरुड के पुलिस निरीक्षक परशुराम कांबले ने कार्रवाई का नेतृत्व किया। टीम में सहायक पुलिस निरीक्षक तौसीफ सैयद और अन्य पुलिसकर्मी शामिल थे। मामले की आगे की जांच सहायक पुलिस निरीक्षक तौसीफ सैयद कर रहे हैं। रायगढ़ पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि यदि उन्हें कहीं जंगली जानवरों का शिकार किए जाने या अवैध रूप से हथियार ले जाए जाने की जानकारी मिलती है, तो वे तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन या वन विभाग को सूचित करें।

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