पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचीं कृति सेनन
नाम, चेहरा, आवाज और तस्वीरों के बिना अनुमति इस्तेमाल पर रोक की मांग, अगली सुनवाई 29 अक्टूबर को

नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेत्री कृति सेनन ने अपने पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने अपनी पहचान से जुड़े नाम, चेहरा, आवाज, तस्वीर और वीडियो जैसी सामग्री का बिना अनुमति व्यावसायिक या अन्य गलत इस्तेमाल रोकने की मांग की है। शुक्रवार, 16 अक्टूबर को मामले की सुनवाई जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव की अदालत में हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि यह स्पष्ट किया जाना जरूरी है कि मौजूदा कानून के तहत किसी व्यक्ति की पहचान को किस सीमा तक कानूनी संरक्षण दिया जा सकता है। कृति सेनन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता प्रवीण आनंद को अदालत ने पर्सनैलिटी राइट्स से जुड़े पुराने न्यायिक फैसलों, शोध सामग्री और संबंधित कानूनी सिद्धांतों की सूची पेश करने को कहा है। कोर्ट ने यह भी जानना चाहा कि ऐसे मामलों की सुनवाई में दिल्ली हाई कोर्ट के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डिवीजन (IPD) का अधिकार क्षेत्र किस सीमा तक लागू होता है।
कृति की ओर से अदालत को बताया गया कि पर्सनैलिटी राइट्स में किसी व्यक्ति का नाम, आवाज, तस्वीर, वीडियो और अन्य पहचान योग्य विशेषताएं शामिल हो सकती हैं। किसी व्यक्ति की अनुमति के बिना उसकी पहचान का व्यावसायिक लाभ के लिए इस्तेमाल करना भी इस विवाद का अहम हिस्सा है। अदालत ने कृति सेनन के वकील से इस विषय से जुड़े पुराने फैसले, रिसर्च पेपर और विस्तृत कानूनी पक्ष प्रस्तुत करने को कहा है। वकील ने बताया कि आवश्यक दस्तावेज दाखिल किए जाएंगे और अदालत के अधिकार क्षेत्र को लेकर कोई बाधा नहीं है। मामले की अगली सुनवाई 29 अक्टूबर को निर्धारित की गई है। कोर्ट संबंधित दस्तावेजों और कानूनी पहलुओं पर विचार करने के बाद आगे का आदेश जारी करेगा।
