मुंबई एयरपोर्ट पर ₹4.12 करोड़ का हाइड्रोपोनिक गांजा जब्त, कुआलालंपुर से आया यात्री गिरफ्तार

ट्रॉली बैग के 12 पैकेटों में छिपाकर लाया गया था 11.744 किलो ‘हाइड्रोपोनिक वीड’; कस्टम्स को तस्करी नेटवर्क में अन्य लोगों के शामिल होने का संदेह

मुंबई। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (CSMI) पर कस्टम्स की एयर इंटेलिजेंस यूनिट (AIU) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कुआलालंपुर से आए एक यात्री के सामान से 11.744 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक वीड जब्त किया है। कस्टम्स के अनुसार, जब्त मादक पदार्थ की अवैध बाजार में अनुमानित कीमत ₹4 करोड़ 12 लाख 9 हजार है। मामले में यात्री मोहम्मद सुहेल को गिरफ्तार किया गया है। कार्रवाई 3 और 4 अक्टूबर 2026 की दरमियानी रात की गई। कस्टम्स अधिकारियों को पुख्ता सूचना मिली थी कि कुआलालंपुर से आने वाला एक यात्री प्रतिबंधित पदार्थ लेकर मुंबई पहुंच रहा है। सूचना के आधार पर AIU-C बैच के अधिकारियों ने निगरानी बढ़ाई। कस्टम्स के मुताबिक, मोहम्मद सुहेल 3 अक्टूबर को बाटिक एयर की फ्लाइट OD-215 से कुआलालंपुर से मुंबई पहुंचा। रात करीब 12.30 बजे अधिकारियों ने उसे रोका। NDPS एक्ट, 1985 के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार राजपत्रित अधिकारी की मौजूदगी में उसकी व्यक्तिगत तलाशी ली गई, लेकिन उसके पास से कोई प्रतिबंधित पदार्थ नहीं मिला। इसके बाद उसके चेक-इन सामान की जांच की गई। स्वतंत्र पंच गवाहों और यात्री की मौजूदगी में अधिकारियों ने काले रंग का मध्यम आकार का ‘रूट 66’ ट्रॉली बैग खोला। इसके अंदर प्लास्टिक में पैक 12 पैकेट मिले। पैकेटों में भांग के पौधे के फल और फूल वाले हिस्से जैसा पदार्थ था, जिससे तेज गंध आ रही थी। अधिकारियों ने NDPS फील्ड टेस्टिंग किट से पदार्थ की जांच की, जिसमें वह मारिजुआना पाया गया। अन्य पैकेटों की जांच भी पॉजिटिव आई। सभी पैकेटों से बरामद हाइड्रोपोनिक वीड का कुल वजन 11,744 ग्राम पाया गया। कस्टम्स ने NDPS एक्ट के प्रावधानों के उल्लंघन में इसे भारत में तस्करी कर लाए जाने के संदेह में पूरा प्रतिबंधित पदार्थ जब्त कर लिया। विभाग के अनुसार, बरामद मात्रा ‘कमर्शियल क्वांटिटी’ की श्रेणी में आती है। कस्टम्स के मुताबिक, 4 अक्टूबर को NDPS एक्ट की धारा 67 के तहत दर्ज बयान में आरोपी ने कथित तौर पर स्वीकार किया कि प्रतिबंधित पदार्थ उसके चेक-इन ट्रॉली बैग से बरामद हुआ। अधिकारियों के अनुसार, उसने यह भी बताया कि मादक पदार्थों की तस्करी के लिए मिलने वाली कड़ी सजा की जानकारी होने के बावजूद वह जल्दी पैसा कमाने के लालच में इसे ले जाने के लिए तैयार हुआ था। यात्री को 4 अक्टूबर की सुबह करीब 9.30 बजे NDPS एक्ट की धारा 20(b), 23(b), 28, 29, 30, 35 और 54 को धारा 8(c) के साथ लागू करते हुए गिरफ्तार किया गया। प्रारंभिक जांच में कस्टम्स को इस तस्करी में अन्य लोगों की भूमिका होने के भी संकेत मिले हैं। अधिकारी कथित सहयोगियों की पहचान और तलाश के साथ यह पता लगाने में जुटे हैं कि ₹4.12 करोड़ की इस खेप के पीछे कौन-सा नेटवर्क काम कर रहा था। आरोपी को अदालत में पेश किया गया, जहां जांच एजेंसी ने मामले की जांच शुरुआती चरण में होने का हवाला देते हुए 14 दिन की न्यायिक हिरासत की मांग की।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *