मेरठ के चर्चित ‘ब्लू ड्रम’ हत्याकांड में मुस्कान और साहिल दोषी करार, सजा पर फैसला बाकी

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जिला जज अरविंद मिश्रा ने सुनाया फैसला, सजा पर पक्ष रखने के लिए 15 दिन का समय, सौरभ के परिजनों ने की फांसी की मांग

मेरठ, उत्तर प्रदेश। मेरठ के चर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड, जिसे ‘ब्लू ड्रम केस’ के नाम से भी जाना गया, में जिला अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए मुस्कान और साहिल को दोषी करार दिया है। हालांकि दोनों को कितनी सजा दी जाएगी, इस पर अभी फैसला नहीं हुआ है। अदालत ने सजा के मुद्दे पर दोनों दोषियों का पक्ष सुनने के लिए 15 दिन का समय दिया है। जिला जज अरविंद मिश्रा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से फैसला सुनाया। दोष सिद्ध होने के बाद अदालत ने मुस्कान और साहिल को सजा के प्रश्न पर अपना पक्ष रखने का अवसर दिया है। दोनों से यह पूछा जाएगा कि उन्हें कम सजा क्यों दी जानी चाहिए। इसके बाद अदालत सजा पर अपना निर्णय सुनाएगी। फैसला सुनाते हुए अदालत ने अपराध को लेकर कड़ी टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा, “सभ्य समाज में ऐसे अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है।” अब मामले में अगली महत्वपूर्ण प्रक्रिया सजा पर सुनवाई की होगी। सजा के ऐलान के लिए 15 दिन का समय दिए जाने से सौरभ के परिजनों ने नाराजगी जताई है। परिजनों का कहना है कि उन्हें फांसी से कम कोई सजा मंजूर नहीं है। वहीं, दोषी ठहराए गए व्यक्ति को सजा तय होने से पहले अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाना कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है और इसी के तहत अदालत ने दोनों को समय दिया है। दोष सिद्ध होने के बाद अब सभी की निगाहें सजा पर होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं। 15 दिन बाद अदालत दोनों दोषियों का पक्ष सुनने के बाद मुस्कान और साहिल को दी जाने वाली सजा पर फैसला करेगी।

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