
विधायक रईस शेख ने भिवंडी में गुटखा नेटवर्क का उठाया मुद्दा
मुंबई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को विधानसभा में घोषणा की कि राज्य सरकार गुटखा एवं अन्य प्रतिबंधित तंबाकू उत्पादों की तस्करी पर प्रभावी रोक लगाने के लिए महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गनाइज्ड क्राइम एक्ट (मकोका) में महत्वपूर्ण कानूनी संशोधन की तैयारी कर रही है। यह कदम उन लगातार बढ़ते मामलों के बीच उठाया जा रहा है, जिनमें गुटखा, पान मसाला और नशीले पदार्थों की अवैध खरीद–फरोख्त का दौर जारी है। फडणवीस शीतकालीन अधिवेशन के तहत नागपुर में चल रही विधानमंडल की कार्यवाही के दौरान बोल रहे थे। उन्होंने बताया कि वर्तमान मकोका प्रावधानों के तहत किसी आरोपी पर यह कानून तभी लगाया जा सकता है जब धमकी, हिंसा या शारीरिक नुकसान जैसे तत्व स्पष्ट रूप से सिद्ध हों। यह शर्त उन आदतन तस्करों और वेंडर्स के खिलाफ कार्रवाई को मुश्किल बनाती है जो प्रतिबंधित उत्पादों के नेटवर्क को लगातार संचालित करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसी कारण राज्य सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को इस कानून में बदलाव के लिए औपचारिक प्रस्ताव भेजा है। बदलाव लागू होने पर गुटखा तस्करी जैसे मामलों को ‘रेगुलेटरी अपराध’ के बजाय ‘ऑर्गनाइज्ड क्राइम’ की श्रेणी में शामिल करके कठोर कार्रवाई का मार्ग खुल सकेगा।
भिवंडी में गुटखा नेटवर्क का मुद्दा उठा
विधानसभा में भिवंडी से विधायक रईस कसम शेख ने अपने क्षेत्र में सक्रिय गुटखा माफियाओं के नेटवर्क, अवैध उत्पादन इकाइयों और सप्लाई चेन का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। इस पर मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि भिवंडी में विशेष अभियान चलाकर तस्करी नेटवर्क पर व्यापक कार्रवाई की जाएगी।
राज्य भर में नशीले पदार्थों पर कार्रवाई
फडणवीस ने बताया कि नवी मुंबई, अहमदनगर, नागपुर, यवतमाल, नासिक, बुलढाणा समेत कई जिलों में नशीले पदार्थों के खिलाफ लगातार ऑपरेशन चलाए गए हैं। हालांकि, उन्होंने स्वीकार किया कि वर्तमान कानूनी ढांचा इन संगठित नेटवर्क्स को पूरी तरह तोड़ने के लिए पर्याप्त नहीं है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यदि प्रस्तावित संशोधन लागू होता है, तो यह राज्य की कानून-व्यवस्था को ऐसे गैर-कानूनी व्यापार के खिलाफ अधिक सक्षम बनाएगा और गुटखा तस्करी को साधारण उल्लंघन से उठाकर संगठित अपराध श्रेणी में रखने में मदद करेगा।




