त्योहारों के बीच महाराष्ट्र FDA की कार्रवाई: 248 खाद्य प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित
23 दिनों में 3,068 प्रतिष्ठानों की जांच; करीब 9.76 करोड़ रुपये का संदिग्ध खाद्य भंडार जब्त

मुंबई। महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने त्योहारों के दौरान खाद्य सुरक्षा नियमों की निगरानी के लिए ऑनलाइन ‘फेस्टिवल इम्प्लीमेंटेशन पोर्टल’ शुरू किया है। विभाग के अनुसार, गणेशोत्सव में भंडारे, अन्नछत्र और महाप्रसाद के आयोजन के लिए 3,198 गणेश मंडलों ने पोर्टल पर आवेदन किया। जोखिम के आकलन के आधार पर 383 आयोजन स्थलों की जांच की गई। FDA ने बताया कि 1 से 23 सितंबर के बीच राज्यभर में 3,068 खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। नियमों में सुधार के लिए 1,506 प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी किए गए। उल्लंघन पाए जाने पर 248 के लाइसेंस निलंबित और गंभीर मामलों में 12 लाइसेंस रद्द किए गए। विभाग के अनुसार, जांच के लिए 2,423 खाद्य नमूने लिए गए। लगभग 9.76 करोड़ रुपये मूल्य का 6,34,362 किलोग्राम संदिग्ध खाद्य भंडार जब्त किया गया। इसमें सबसे अधिक जब्ती नासिक संभाग में हुई, जहां करीब 6.23 करोड़ रुपये मूल्य का 4,42,746 किलोग्राम भंडार जब्त किया गया। FDA ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 69 के तहत 455 मामले दर्ज किए। इनमें से 398 का निपटारा हुआ और लगभग 53.60 लाख रुपये का जुर्माना वसूला गया।
नमूनों की रिपोर्ट के बाद होगी आगे की कार्रवाई
FDA ने स्पष्ट किया कि जब्त भंडार को फिलहाल संदिग्ध माना गया है। प्रयोगशाला की रिपोर्ट में खाद्य पदार्थ असुरक्षित या निर्धारित गुणवत्ता से कम पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विभाग का कहना है कि अभियान का उद्देश्य धार्मिक आयोजनों में हस्तक्षेप करना नहीं, बल्कि प्रसाद, मिठाइयों और व्रत के खाद्य पदार्थों के उत्पादन, भंडारण तथा आपूर्ति को सुरक्षित बनाना है। नए पोर्टल पर वर्षभर के त्योहारों का कैलेंडर उपलब्ध है। इसके जरिए किसी त्योहार से 21 दिन पहले से लेकर 30 दिन बाद तक खाद्य सुरक्षा गतिविधियों की निगरानी की जा सकेगी। आयोजक भोजन वितरण की व्यवस्था की जानकारी ऑनलाइन दे सकेंगे और जांच की स्थिति देख सकेंगे। FDA ने नवरात्रि, दशहरा और आगामी त्योहारों में भंडारा, अन्नछत्र या महाप्रसाद आयोजित करने वालों से पोर्टल पर आवेदन करने, लाइसेंस प्राप्त कैटरर की सेवाएं लेने और कार्यक्रम से कम से कम सात दिन पहले संबंधित अधिकारी को सूचना देने को कहा है। नागरिकों को खाद्य पदार्थ खरीदते समय दुकान का लाइसेंस नंबर, ‘फूड सेफ्टी कनेक्ट’ क्यूआर कोड और बिल जांचने की सलाह दी गई है। पैक किए गए व्रत के आटे तथा अन्य खाद्य पदार्थों पर निर्माण और समाप्ति की तारीख भी देखने को कहा गया है। खाद्य गुणवत्ता संबंधी शिकायत FDA के शिकायत पोर्टल या 1800 222 365 पर की जा सकती है। FDA आयुक्त तुकाराम मुंडे ने नागरिकों, उत्सव मंडलों और खाद्य कारोबारियों से अभियान में सहयोग की अपील की है।
