
मुंबई। सरकारी खरीद केंद्रों पर धान और मोटा अनाज बेचने के लिए पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। पहले इसकी अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2024 तय की गई थी, लेकिन कई किसानों के पंजीकरण से वंचित रहने के कारण, सरकार ने इसे बढ़ाकर 15 जनवरी, 2025 कर दिया है। यह जानकारी खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री धनंजय मुंडे ने दी। सरकार ने महाराष्ट्र राज्य सहकारी विपणन महासंघ और आदिवासी विकास निगम के माध्यम से धान और मोटे अनाज की खरीद सुनिश्चित की है ताकि किसानों को गारंटीकृत मूल्य से कम कीमत न मिले। पंजीकरण प्रक्रिया को अनिवार्य किया गया है ताकि पारदर्शिता बनी रहे और किसानों को उचित लाभ मिल सके।
पंजीकरण तिथि बढ़ाने की मांग
पूर्व मंत्री सुधीर मुनगंटीवार, विधायक राजू कारेमोरे और एडवोकेट आशीष जयस्वाल सहित विभिन्न जनप्रतिनिधियों ने सरकार से पंजीकरण तिथि बढ़ाने की मांग की थी। उनकी मांग को ध्यान में रखते हुए खाद्य विभाग ने यह निर्णय लिया। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की उप सचिव राजश्री सारंग ने महाराष्ट्र राज्य सहकारी विपणन महासंघ और आदिवासी विकास महामंडल को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं।
किसानों के लिए अंतिम अवसर
मंत्री धनंजय मुंडे ने स्पष्ट किया कि यह तिथि विस्तार अंतिम है। किसानों को इस समय सीमा के भीतर पंजीकरण प्रक्रिया पूरी कर लेनी चाहिए। यह कदम किसानों के हित में पारदर्शी और व्यवस्थित तरीके से धान और मोटे अनाज की खरीद सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।