
नई दिल्ली:(New Delhi) दिल्ली हाई कोर्ट ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के नेशनल कोआर्डिनेटर इब्राहिम पुथानैथानी को केरल में अपनी बेटी की शादी में शामिल होने के लिए छह घंटे की कस्टडी पैरोल पर रिहा करने का आदेश दिया है। जस्टिस जसमीत सिंह की अध्यक्षता वाली अवकाशकालीन बेंच ने ये आदेश दिया।
इब्राहिम ने अपनी बेटी की शादी के लिए 30 दिनों की अंतरिम जमानत की मांग की थी। इब्राहिम की बेटी की शादी 18 जून को होने वाली है। इसके पहले ट्रायल कोर्ट ने इब्राहिम को बेटी की शादी में शामिल होने के लिए चार घंटे की कस्टडी पैरोल पर रिहा करने का आदेश दिया था।
अप्रैल में एनआईए ने इब्राहिम पुथानैथानी के खिलाफ देशभर में हथियारों की ट्रेनिंग देने का आरोप लगाते हुए चार्जशीट दाखिल की थी।
उल्लेखनीय कि 21 मार्च को दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस दिनेश शर्मा की अध्यक्षता वाली यूएपीए ट्रिब्यूनल ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) और उससे जुड़े दूसरे संगठनों पर प्रतिबंध लगाने के केंद्र सरकार के फैसले पर मुहर लगा दी थी। 28 सितंबर, 2022 को केंद्र सरकार ने पीएफआई और उसके सहयोगी संगठनों को पांच साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया था। केंद्र सरकार ने यूएपीए की धारा 3(1) के अधिकारों के तहत ये प्रतिबंध लगाया था।




