
बेंगलुरु। भगोड़े कारोबारी विजय माल्या ने बुधवार को कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने बैंकों से लोन रिकवरी का पूरा ब्योरा देने की मांग की है। इस मामले में सीनियर एडवोकेट साजन पुवैया ने माल्या की ओर से पैरवी की। माल्या के वकील के अनुसार, ६,२०० करोड़ चुकाने थे, लेकिन १४,००० करोड़ से ज्यादा की रिकवरी हो चुकी है। माल्या के वकील ने बहस के दौरान तर्क दिया कि लोन रिकवरी अधिकारी के अनुसार, १०,२०० करोड़ की वसूली हो चुकी है। लेकिन पूरी राशि चुकाने के बावजूद रिकवरी की प्रक्रिया जारी है। इसलिए उन्होंने बैंकों को निर्देश देने की मांग की कि वे लोन रिकवरी की पूरी जानकारी दें।
हाईकोर्ट ने बैंकों को जारी किया नोटिस
इस याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति आर. देवदास की अध्यक्षता वाली हाईकोर्ट बेंच ने बैंकों और लोन रिकवरी अधिकारियों को नोटिस जारी किया है।
माल्या ने बैंको पर कर्ज से ज्यादा रिकवरी किए जाने का किया दावा
१८ दिसंबर २०२४ को माल्या ने दावा किया था कि बैंकों ने उनसे १४,१३१.६० करोड़ वसूल लिए हैं, जबकि उनकी बकाया राशि ६,२०३ करोड़ थी। फिर भी उन्हें ‘आर्थिक अपराधी’ बताया जा रहा है। माल्या ने एक्स पर लिखा, ‘अगर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और बैंक यह कानूनी रूप से साबित नहीं कर सकते कि उन्होंने दो गुना से ज्यादा रकम कैसे वसूल की, तो मुझे राहत मिलनी चाहिए। मैं इसके लिए कानूनी रास्ता अपनाऊंगा। बता दें कि विजय माल्या इस समय लंदन में हैं और भारत सरकार उनकी प्रत्यर्पण की कोशिशों में लगी हुई है।