
झांसी, उत्तर प्रदेश। ग्रामीण क्षेत्र के उद्यमियों को आत्मनिर्भर बनाने और स्थानीय रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत झांसी जनपद में नए उद्योग स्थापित किए जाएंगे। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी राम किशोर गुप्ता ने जानकारी दी कि उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, झांसी के माध्यम से संचालित इस योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में बैंकों से वित्तपोषित कराकर 12 नई औद्योगिक इकाइयां स्थापित की जाएंगी। इसके लिए कुल 60 लाख रुपए का पूंजी निवेश किया जाएगा, जिससे लगभग 240 व्यक्तियों को रोजगार मिलने की संभावना है। अधिकारी ने बताया कि इस योजना के तहत पात्र उद्यमियों को अधिकतम 10 लाख रुपए तक का ऋण बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। सामान्य वर्ग के आवेदकों को परियोजना लागत का 10 प्रतिशत तथा आरक्षित वर्ग- अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति, महिलाएं, विकलांग, अल्पसंख्यक और भूतपूर्व सैनिकों को मात्र 5 प्रतिशत अंशदान स्वयं बैंक में जमा करना होगा। सामान्य वर्ग के उद्यमियों को बैंक ब्याज का केवल 4 प्रतिशत वहन करना होगा, जबकि शेष ब्याज विभाग द्वारा पूंजीगत मद (टर्म लोन) पर वहन किया जाएगा। आरक्षित वर्ग के उद्यमियों के लिए विभाग द्वारा सम्पूर्ण ब्याज वहन करने का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि कार्यशील पूंजी मद पर बैंक का ब्याज उद्यमी को स्वयं वहन करना होगा। योजना के तहत 18 से 50 वर्ष तक की आयु के इच्छुक आवेदक विभाग की वेबसाइट www.npkvib.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र को आवश्यक अभिलेखों के साथ 30 नवंबर 2025 तक जिला ग्रामोद्योग कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी ने बताया कि योजना में परंपरागत कारीगरों, शिल्पियों तथा आईटीआई एवं पॉलिटेक्निक संस्थानों से प्रशिक्षण प्राप्त बेरोजगार युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए इच्छुक आवेदक मोबाइल नंबर 7408410797 पर संपर्क कर सकते हैं या कार्यालय दिवसों में जिला ग्रामोद्योग कार्यालय, ईलाइट सिनेमा के पीछे, सिविल लाइन झांसी में उपस्थित होकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।



