
मुंबई। एक हैरान कर देने वाली घटना में, मलाड पूर्व के गोकुलधाम, फिल्म सिटी रोड स्थित जेपी डेक्स बिल्डिंग में संचालित एक निजी ट्यूशन क्लास की शिक्षिका पर 8 वर्षीय छात्र के हाथ को जलती हुई मोमबत्ती पर रखकर सजा देने का मामला सामने आया है। पीड़ित बच्चा, मोहम्मद हमजा खान, लक्षधाम स्कूल का कक्षा 3 का छात्र है। आरोपी ट्यूटर की पहचान राजश्री राठौड़ के रूप में हुई है, जिनके खिलाफ POCSO अधिनियम और भारतीय न्यायदंड संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। घटना 28 जुलाई की शाम की है जब हमजा की बहन, रुबीना, रोज़ की तरह उसे शाम 7 बजे ट्यूशन क्लास में छोड़कर गई थी। करीब 9 बजे, ट्यूटर राठौड़ ने बच्चे के पिता, मुस्तकीन गुलाम रसूल खान (पेशे से अंडा विक्रेता), को फोन कर हमजा को लेने के लिए बुलाया। पहले तो राठौड़ ने चोट को नाटक बताया और कहा कि बच्चा सिर्फ पढ़ाई से बचना चाह रहा है। लेकिन जब हमजा अपने घर पहुँचा तो उसने बताया कि उसकी खराब लिखावट के कारण ट्यूटर ने उसका दाहिना हाथ जलती मोमबत्ती पर रख दिया। पिता ने जब इस पर राठौड़ से सवाल किया तो उन्होंने कृत्य को स्वीकार करते हुए इसे “अनुशासन” का हिस्सा बताया। दोनों के बीच काफी बहस हुई, जिसमें राठौड़ ने कथित रूप से बदसलूकी भी की। इसके बाद बच्चा को कांदिवली पश्चिम स्थित डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया। चिकित्सा परीक्षण के बाद पिता ने कुरार गांव पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया। पुलिस ने बताया कि राजश्री राठौड़ के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और बीएनएस की धाराओं के तहत “नाबालिग को जानबूझकर चोट पहुँचाना और क्रूरता बरतना” जैसे आरोपों में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। यह घटना एक बार फिर बच्चों की सुरक्षा और निजी शिक्षण संस्थानों में अनुशासन के नाम पर की जाने वाली ज्यादती पर सवाल खड़े करती है।