Sunday, June 8, 2025
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तीन बांग्लादेशी नागरिकों को अवैध प्रवास के लिए सजा

मुंबई। मुंबई के फोर्ट स्थित मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने भारत में अवैध रूप से रह रहे तीन बांग्लादेशी नागरिकों को दोषी ठहराते हुए तीन महीने की कैद और 500-500 रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही कोर्ट ने उनके जेल की सजा पूरी होने के बाद देश से निर्वासित किए जाने का भी आदेश दिया है। यह कार्रवाई मलाड ईस्ट के कुरार पुलिस स्टेशन द्वारा की गई थी। पुलिस के मुताबिक, पहली गिरफ्तारी 9 जनवरी को वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर टाइम्स ऑफ इंडिया ब्रिज के नीचे से की गई, जहां एक बांग्लादेशी पुरुष को पकड़ा गया। इसके बाद 7 मार्च को दो बांग्लादेशी महिलाएं कुरार गांव स्थित ओमकार एसआरए बिल्डिंग के बाहर से पकड़ी गईं। पूछताछ में यह स्पष्ट हो गया कि तीनों के पास भारत में रहने का कोई वैध दस्तावेज नहीं था। आरोपियों की पहचान शुभम सरदार, मेहरुन सरदार और अल्पना सरदार के रूप में हुई है, जो शहर में मामूली कामकाज करके जीवन यापन कर रहे थे। पुलिस के अनुसार, सजा पूरी होते ही तीनों को निर्वासित किया जाएगा। कुरार पुलिस ने जानकारी दी कि जनवरी 2025 से अब तक अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ 27 मामले दर्ज किए जा चुके हैं, जिनमें कुल 33 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अधिकारियों ने बताया कि शहर में अवैध प्रवासियों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा, ताकि जनसांख्यिकी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर पड़ने वाले प्रभावों को रोका जा सके।

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