
मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा की है कि वह 10 साल की अवधि के लिए 1,000 करोड़ रुपये का बॉन्ड जारी करेगी, जिसे संशोधित नोटिफिकेशन में तय नियमों और शर्तों के अनुसार बेचा जाएगा। वित्त विभाग की सचिव शैला ए. ने बताया कि इस बॉन्ड से जुटाई गई राशि का उपयोग राज्य सरकार के विकास कार्यों में किया जाएगा। नॉन-कम्पटीटिव ऑक्शन मेथड (संशोधित) के अनुसार, कुल अधिसूचित राशि का 10 प्रतिशत हिस्सा योग्य व्यक्तिगत और संस्थागत निवेशकों को आवंटित किया जाएगा, लेकिन किसी भी निवेशक को अधिकतम 1 प्रतिशत से अधिक आवंटन नहीं मिलेगा। इस बॉन्ड की नीलामी 23 सितंबर, 2025 को रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया (आरबीआई) के मुंबई स्थित कार्यालय में होगी। कम्पटीटिव बोली सुबह 10:30 से 11:30 बजे तक और नॉन-कम्पटीटिव बोली सुबह 10:30 से 11:00 बजे तक ई-कुबेर सिस्टम के माध्यम से जमा करनी होगी। नीलामी का परिणाम उसी दिन आरबीआई की वेबसाइट पर प्रकाशित होगा। सफल बोलीदाताओं को 24 सितंबर, 2025 को नकद, बैंकर्स चेक, पे ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट या आरबीआई मुंबई स्थित खाते से जारी चेक के माध्यम से भुगतान करना होगा। बॉन्ड की अवधि 10 साल की होगी, जो 24 सितंबर, 2025 से शुरू होकर 24 सितंबर, 2035 को पूरी कीमत पर चुकाया जाएगा। इस पर ब्याज दर नीलामी में तय कूपन दर के बराबर होगी। ब्याज का भुगतान 24 मार्च और 24 सितंबर को हर वर्ष अर्ध-वार्षिक आधार पर किया जाएगा। वित्त विभाग के अनुसार, बैंकों द्वारा इन सरकारी प्रतिभूतियों में किया गया निवेश बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 के तहत वैधानिक तरलता अनुपात (SLR) में शामिल होगा। साथ ही, ये प्रतिभूतियां पुनर्विक्रय और खरीद के लिए भी मान्य होंगी।