
पुणे। स्वारगेट शिवशाही बस बलात्कार मामले के मुख्य आरोपी दत्तात्रेय रामदास गाडे को शुक्रवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (JMFC) कोर्ट ने 12 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। बचाव पक्ष के वकील एडवोकेट वाजिद खान ने बताया कि गाडे पर पहले लूट के मामले दर्ज थे, लेकिन बलात्कार का कोई पिछला आरोप नहीं था। पुणे पुलिस ने गाडे को गुरुवार आधी रात को शिरूर तहसील के गुनात गांव से गिरफ्तार किया। वह धान के खेत में छिपा हुआ था, जिसे पकड़ने के लिए पुलिस ने ड्रोन और खोजी कुत्तों का इस्तेमाल किया। पुणे पुलिस, ग्रामीण पुलिस, अपराध शाखा और दंगा नियंत्रण बल के 500 अधिकारियों ने मिलकर 72 घंटे तक इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। पुणे के पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने बताया कि स्वरगेट बस डिपो में लगे 23 सीसीटीवी कैमरों और आसपास के 48 कैमरों की जांच के बाद आरोपी की पहचान महज दो घंटे में कर ली गई थी। इसके बाद पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पोस्टर जारी किया और सूचना देने वाले को ₹1 लाख का इनाम देने की घोषणा की थी।