
मुंबई। मुंबई पुलिस ने होली समारोह के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों के तहत अश्लील इशारे करने, अभद्र भाषा का प्रयोग करने, और रंग से भरे गुब्बारे फेंकने जैसी हरकतों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
12 से 18 मार्च तक विशेष आदेश लागू
पुलिस उपायुक्त (संचालन) अकबर पठान द्वारा जारी आदेश के अनुसार, 12 मार्च से 18 मार्च तक कोई भी व्यक्ति अनुचित व्यवहार में लिप्त पाया गया, तो उस पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। इसके तहत सार्वजनिक स्थानों पर अश्लील गीत गाना, अश्लील इशारे करना, या राहगीरों पर बिना सहमति के रंग फेंकना प्रतिबंधित किया गया है।
मुंबई पुलिस ने निम्नलिखित गतिविधियों पर पूर्ण रोक लगाई है:
सार्वजनिक रूप से अश्लील नारे लगाना या भाषा का प्रयोग करना।
सार्वजनिक स्थानों पर अश्लील गीत गाना या बजाना।
अनुचित इशारे करना या अभद्र कृत्य में संलग्न होना।
अश्लील चित्र, प्रतीक, बैनर या अन्य स्पष्ट सामग्री प्रदर्शित करना।
पैदल चलने वालों पर रंगीन पानी, पाउडर या पानी के गुब्बारे फेंकना।
इन नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम, 1951 की धारा 135 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त, मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने होली के दौरान नशे में गाड़ी चलाने के खिलाफ विशेष अभियान चलाने की घोषणा की है। शहरभर में कई स्थानों पर चेकप्वाइंट स्थापित किए जाएंगे, ताकि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर नजर रखी जा सके। मुंबई पुलिस का यह कदम नागरिकों की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने की दिशा में उठाया गया सख्त कदम है। पुलिस ने नागरिकों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि त्योहार को सुरक्षित और शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जाए।