Saturday, September 6, 2025
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शीना बोरा हत्याकांड: प्रमुख गवाह विधि मुखर्जी ने सीबीआई पर लगाया बयान फर्जीवाड़े का आरोप

मुंबई। शीना बोरा हत्याकांड में मंगलवार को अभियोजन पक्ष को बड़ा झटका लगा, जब प्रमुख गवाह विधि मुखर्जी ने अदालत में कहा कि उन्होंने जांच एजेंसियों को कोई बयान दर्ज नहीं कराया और सीबीआई के आरोपपत्र में उनके नाम से संलग्न बयान “जाली और मनगढ़ंत” है। विधि, इस मामले की आरोपी पूर्व मीडिया कार्यकारी इंद्राणी मुखर्जी और उनके पूर्व पति संजीव खन्ना की बेटी हैं। बोरा, जो 2012 में मारी गई थीं, इंद्राणी मुखर्जी की ही बेटी थीं। विशेष सीबीआई न्यायाधीश जे पी दारेकर के समक्ष गवाही देते हुए विधि ने दावा किया कि उनकी मां के पास अपना बचाव करने के लिए पैसे नहीं बचे क्योंकि पीटर मुखर्जी के बेटे राहुल और राबिन ने उनके करोड़ों रुपये के पुश्तैनी गहने और 7 करोड़ रुपये नकद हड़प लिए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके नाम से गढ़ा गया कथित बयान इन्हीं लोगों की साजिश का हिस्सा है ताकि इंद्राणी मुखर्जी को झूठा फंसाया जा सके। विधि ने कहा कि अपनी मां की गिरफ्तारी के बाद वे भावनात्मक सदमे में थीं और अब भी उस आघात से उबर नहीं पाई हैं। उन्होंने बताया कि उनसे पूछताछ के दौरान कई दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवाए गए, जिनमें ईमेल की कॉपी और सीबीआई कार्यालय में खाली पन्ने शामिल थे। अदालत में जब उनके कथित बयान को दिखाया गया तो उन्होंने साफ कहा, यह मैंने कभी दर्ज नहीं कराया। गवाह ने आगे कहा कि हत्या के बाद पीटर मुखर्जी के परिवार ने उनके घर में रखे सामान और गहनों पर कब्जा करने की कोशिश की। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल और राबिन मुखर्जी ने उन्हें धमकाया और पारिवारिक संपत्ति से बेदखल करने की धमकी दी। विधि के मुताबिक, अगर इंद्राणी जेल से बाहर आतीं तो उन्हें वे चुराए गए गहने और पैसे वापस करने पड़ते, इसलिए उन्हें झूठे मामले में फंसाने की साजिश रची गई। अभियोजन पक्ष का कहना है कि शीना बोरा (24) की अप्रैल 2012 में गला घोंटकर हत्या की गई थी और उसके शव को रायगढ़ जिले के जंगल में जलाकर फेंक दिया गया था। यह मामला 2015 में तब सामने आया जब ड्राइवर श्यामवर राय ने गिरफ्तारी के बाद हत्या का खुलासा किया। इसके बाद इंद्राणी मुखर्जी, उनके पूर्व पति संजीव खन्ना और पीटर मुखर्जी को गिरफ्तार किया गया।
विधि मुखर्जी की गवाही बुधवार को भी जारी रहेगी। यह नया मोड़ अभियोजन पक्ष के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है, क्योंकि गवाह ने न केवल आरोपपत्र को खारिज किया बल्कि सीबीआई की जांच पर भी सवाल खड़े किए हैं।

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