
मुंबई। मानसून के मौसम की शुरुआत के साथ संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान (SGNP) प्रशासन ने बोरीवली के येऊर वन क्षेत्र में अवैध प्रवेश पर कड़ी चेतावनी जारी की है। जारी सार्वजनिक नोटिस के अनुसार, वन क्षेत्र में अनधिकृत प्रवेश, फोटोग्राफी, वन्यजीवों के आवासों में दखल, पेड़ों की कटाई, शिकार, शराब सेवन, मिट्टी की खुदाई, जल स्रोतों में नहाना या कपड़े धोना जैसी गतिविधियां भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 35 और भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत दंडनीय अपराध हैं, जिन पर तीन साल तक की सजा या ₹25,000 तक का जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं। वन अधिकारियों ने चेताया कि मानसून के दौरान झरनों, धाराओं और नदियों में जल स्तर अत्यधिक बढ़ जाता है, जिससे जानलेवा खतरे उत्पन्न होते हैं। इस मौसम में ये प्राकृतिक स्थल खासकर युवाओं के आकर्षण का केंद्र बनते हैं, जिससे दुर्घटना की आशंका और बढ़ जाती है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यक्ति प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश करता है और किसी भी दुर्घटना का शिकार होता है तो उसकी जिम्मेदारी वन विभाग की नहीं होगी। यह चेतावनी सुरक्षा और संरक्षण की दोहरी दृष्टि से जारी की गई है। नागरिकों से विशेष अनुरोध किया गया है कि वे मानसून की अवधि में वन क्षेत्र में जाने से परहेज करें और वन्यजीवों तथा प्रकृति के संरक्षण में सहयोग दें।