
नई दिल्ली। राऊज एवेन्यू कोर्ट ने रेलवे टेंडर घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव समेत अन्य आरोपियों को अगली सुनवाई की तारीख पर कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। स्पेशल जज विशाल गोगने ने कहा कि आरोप तय करने पर फैसला लगभग तैयार है और इसे 13 अक्टूबर को सुनाया जाएगा।
बता दें कि कोर्ट ने 29 मई को ही आरोप तय करने पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान लालू यादव की ओर से वकील मनिंदर सिंह ने दलील दी थी कि अभियोजन चलाने के लिए कोई वैध साक्ष्य मौजूद नहीं है। उन्होंने कहा था कि सीबीआई पहले कह रही थी कि अभियोजन चलाने की अनुमति की आवश्यकता नहीं है, और बाद में कहा गया कि अनुमति मिल गई है। यह कानूनी रूप से सही नहीं है। सीबीआई ने 28 फरवरी को दावा किया था कि अभियोजन के लिए पर्याप्त सबूत मौजूद हैं। इससे पहले, 2019 में ईडी और सीबीआई की ओर से दर्ज मामलों में लालू यादव और अन्य आरोपियों को नियमित जमानत दी जा चुकी है। गौरतलब है कि इस मामले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव समेत 16 आरोपियों के नाम शामिल हैं। ईडी की चार्जशीट में मेसर्स लारा प्रोजेक्ट एलएलपी, सरला गुप्ता, प्रेमचंद गुप्ता, गौरव गुप्ता, नाथ मल ककरानिया, राहुल यादव, विजय त्रिपाठी, देवकी नंदन तुलस्यान, सुजाता होटल, विनय कोचर, विजय कोचर, राजीव कुमार रेलान और अभिषेक फाइनेंस प्रा. लि. को भी आरोपी बनाया गया है। आरोप है कि रेलमंत्री रहते हुए लालू यादव ने रांची और पुरी के दो होटलों को आईआरसीटीसी को ट्रांसफर किया और इनकी देखरेख के लिए जारी टेंडर को कोचर बंधुओं की कंपनी सुजाता होटल को आवंटित कर दिया गया।